सुबह 11 से दोपहर 3 बजे से लिए जाएंगे आवेदन
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार रीवा लोकसभा क्रमांक-१० के लिए 10 अप्रेल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सुबह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार रीवा लोकसभा क्रमांक-१० के लिए 10 अप्रेल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सुबह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
13, 14 व 17 को नहीं भरेंगे जाएंगे फार्म
जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 10 अप्रेल से 18 अप्रैल तक। अवकाश के दिन 13, 14 अप्रेल एवं 17 अप्रेल को छोडक़र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रेल को होगी। जबकि नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 22 अप्रेल को अपरान्ह 3 बजे तक हो सकेगी। इसी दिन अपरान्ह 3 बजे के उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान 6 मई को होगा तथा मतगणना 23 मई को आयोजित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 10 अप्रेल से 18 अप्रैल तक। अवकाश के दिन 13, 14 अप्रेल एवं 17 अप्रेल को छोडक़र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रेल को होगी। जबकि नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 22 अप्रेल को अपरान्ह 3 बजे तक हो सकेगी। इसी दिन अपरान्ह 3 बजे के उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान 6 मई को होगा तथा मतगणना 23 मई को आयोजित की जाएगी।
प्रारूप-2 ख व प्रारूप 26 की शपथ देना अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नाम निर्देशन पत्र तथा दस्तावेज लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2 ख तथा प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान अधिकतम तीन वाहनों को कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति होगी। नामांकन के समय कलेक्टर न्यायालय में रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी से चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर नाम निर्देशन पत्र तथा दस्तावेज लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2 ख तथा प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के साथ नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दौरान अधिकतम तीन वाहनों को कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर आने की अनुमति होगी। नामांकन के समय कलेक्टर न्यायालय में रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
सीसीटीवी कैमरे की रहेगी नजर
कलेक्टर ने बताया कि प्रवेश द्वार पर प्रवेश के वास्तविक समय को रेकार्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। नाम निर्देशन के समय भीड़ एवं वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध और कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अभ्यर्थी मार्तण्ड स्कूल गेट से कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। इसके साथ ही कार्यालय परिसर के सभी गेटों में कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है।
कलेक्टर ने बताया कि प्रवेश द्वार पर प्रवेश के वास्तविक समय को रेकार्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। नाम निर्देशन के समय भीड़ एवं वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध और कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अभ्यर्थी मार्तण्ड स्कूल गेट से कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। इसके साथ ही कार्यालय परिसर के सभी गेटों में कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है।
कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त
जिला मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने तथा पुलिस के समन्वय से परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त हैं। कलेक्टर ने ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि संयुक्त कलेक्टर सीताराम प्रधान को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि नाम निर्देशन कक्ष एवं कलेक्ट्रेट परिसर के लिए हुजूर तहसीलदार जितेन्द्र तिवारी, मार्तण्ड स्कूल के पास पूर्व के प्रवेश द्वार के लिए तहसीलदार गुढ़ राकेश शुक्ला को, कलेक्ट्रेट के पूर्वी द्वार के लिए नायब तहसीलदार हुजूर यतीष शुक्ला को, कलेक्ट्रेट उत्तरी द्वार से मुख्य प्रवेश द्वार तक के लिए रत्नराशि पाण्डेय नायब तहसीलदार हुजूर को, खनिज कार्यालय के पास कलेक्ट्रेट के पश्चिमी द्वार के लिए रामप्रताप सोनी नायब तहसीलदार हुजूर को तथा कलेक्ट्रेट के दक्षिणी द्वार पर विनोद पाण्डेय राजस्व निरीक्षक को कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने तथा पुलिस के समन्वय से परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त हैं। कलेक्टर ने ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि संयुक्त कलेक्टर सीताराम प्रधान को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि नाम निर्देशन कक्ष एवं कलेक्ट्रेट परिसर के लिए हुजूर तहसीलदार जितेन्द्र तिवारी, मार्तण्ड स्कूल के पास पूर्व के प्रवेश द्वार के लिए तहसीलदार गुढ़ राकेश शुक्ला को, कलेक्ट्रेट के पूर्वी द्वार के लिए नायब तहसीलदार हुजूर यतीष शुक्ला को, कलेक्ट्रेट उत्तरी द्वार से मुख्य प्रवेश द्वार तक के लिए रत्नराशि पाण्डेय नायब तहसीलदार हुजूर को, खनिज कार्यालय के पास कलेक्ट्रेट के पश्चिमी द्वार के लिए रामप्रताप सोनी नायब तहसीलदार हुजूर को तथा कलेक्ट्रेट के दक्षिणी द्वार पर विनोद पाण्डेय राजस्व निरीक्षक को कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है।