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सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई के बदले नियम, अब केवल इन पर होगी सख्ती

locationरीवाPublished: Oct 13, 2019 11:27:30 am

Submitted by:

Mrigendra Singh

– 50 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक बिक्री करने वालों पर चल रही कार्रवाई पर रोक- नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव का निगम आयुक्त के पास आया निर्देश

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रीवा। सिंगल यूज के प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाने के साथ शुरू किए गए सख्ती के अभियान में अब शिथिलता बरती जाएगी। पहले जागरुकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इसके बाद नए सिरे से निर्देश जारी किए जाएंगे।
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव का पत्र नगर निगम आयुक्त के पास आया है, जिसमें कहा गया है कि 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पाद पर सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं किया जाए। इसका उपयोग लोग करना स्वयं कम करें,इसके लिए निकाय स्तर पर अभियान चलाया जाए।
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के नियम 4(1) ग के तहत 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई की प्लास्टिक पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह अनुचित है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रकार के डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री अथवा थर्माकोल आदि पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के विधिक प्रावधान नहीं है। इस कारण इनके उत्पादन, विक्रय एवं उपयोग को रोकने संबंधी कार्रवाई विधि विरुद्ध कार्य की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने कहा है कि 50 माइक्रोन से कम के पालीथिन एवं प्लास्टिक उत्पाद पर पहले की तरह कार्रवाई की जा सकती है।

– पानी की बोतल और डिस्पोजल पर भी चल रही थी कार्रवाई
नगर निगम द्वारा स्व’छता के वालेंटियर के साथ शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान लगातार तेज किया जा रहा था। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगातार छापामार कार्रवाई भी शुरू की गई थी। जहां पर सिंगल यूज के प्लास्टिक उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को जुर्माना लगाने के साथ ही सामग्री जब्त की जा रही थी। इसके साथ ही जागरुकता के लिए नगर निगम ने अपने कार्यालय के साथ ही शहर के कई हिस्सों में सूचना बोर्ड लगा रखा है, जिसमें पानी की बाटल, चाय-काफी के डिस्पोजल गिलास आदि के उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लेख है।

– मोहल्लों में जनसंवाद कार्यक्रम होंगे
प्रमुख सचिव का निर्देश आने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने अब मोहल्लों में जनसंवाद के माध्यम से लोगों के बीच यह जानकारी देने की योजना बनाई है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि सिंगल यूज के किस तरह के प्लास्टिग उत्पादों पर प्रतिबंध है। 50 माइक्रोन से पतली पन्नियों पर ही फोकस किया जाएगा। शहर से निकलने वाले कचरे में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। नालियों एवं अन्य स्थानों पर इस तरह के पालीथिन परेशानियां उत्पन्न करते हैं।
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