बलात्कारी शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
रीवाPublished: Aug 25, 2019 12:53:49 am
जुर्माने की राशि जमा नहीं की तो 80 हजार रुपए पीडि़ता को देगा प्रतिकर
रीवा. बलात्कारी शिक्षक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। दोषी यदि जुर्माने की राशि नहीं जमा करता है तो पीडि़ता को 80 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश है। अभियोजन के अनुसार, 13 वर्षीया बालिका शिक्षक रामउजागर मिश्रा के घर ट्यूशन पढऩे जाती थी। 10 अगस्त 2018 को जब वह ट्यूशन पढऩे गई तो शिक्षक का परिवार कहीं बाहर गया था जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने बलात्कार किया। इसके बाद बालिका को धमकाकर 11 अगस्त 2018 को पुन: बलात्कार किया। जब पीडि़ता ने शोर मचाने का प्रयास किया तो धमकी दी। इसके बाद पीडि़ता ने घर आकर घटना की जानकार मां को दी। पीडि़ता को लेकर मां एवं बाबा गढ़ थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार श्रीवस्तव द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी शिक्षक रामउजागर मिश्रा को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) (एफ) के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 (2) (एन) के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 376 (क) (ख) के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपए जुमाना की सजा से दंडित किया है।