– मुख्य महाप्रबंधक से सात दिन में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा
राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एमपीआरडीसी भोपाल के मुख्य महाप्रबंधक रत्नाकर झा को डीम्ड पीआइयू बनाया है। जिसमें निर्देशित किया है कि आदेश प्राप्त होने के सात दिन के भीतर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराएं। अब लोक सूचना अधिकारी की पूरी जवाबदेही मुख्य महाप्रबंधक की होगी। यदि वह समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराते तो वह नियम उन पर भी लागू होंगे जो एमपीआरडीसी रीवा के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकसूचना अधिकारी पर लागू होते हैं। साथ ही अपीलार्थी से कहा है कि १५ दिन के भीतर उनके पास तक जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो इसकी सूचना आयोग को उपलब्ध कराएं ताकि विभाग के अधिकारियों पर आगामी कार्रवाई प्रस्तावित की जा सके।
– क्षेत्रीय प्रबंधक की व्यक्तिगत सुनवाई पांच को
राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश में यह भी कहा है कि एमपीआरडीसी रीवा के क्षेत्रीय प्रबंधक की व्यक्तिगत सुनवाई इस मामले में पांच अगस्त को होगी। जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही संभागायुक्त एवं कलेक्टर को पत्र लिखकर इस घटनाक्रम से सूचित किया गया है और कहा गया है कि वह अपने स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की व्यवस्था बनाएं।
–
रीवा के 30 मामलों की सुनवाई हुई थी, जिसमें एमपीआरडीसी के भी कई मामले थे। कोई अधिकारी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए नोटिस जारी की गई है। साथ ही डीम्ड पीआइयू अब भोपाल के मुख्य महाप्रबंधक को बनाया गया है।
राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त