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विधानसभा चुनाव- 2018: नेताओं के निजी यात्रा के दौरान अधिकारियों की मुलाकात पर रहेगा प्रतिबंध, भाषण की होगी वीडियो ग्राफी, यहां करें चुनाव की शिकायतें

locationरीवाPublished: Oct 05, 2018 12:25:26 pm

Submitted by:

Rajesh Patel

कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के पालन के लिए दिया गया प्रशिक्षण

Training of revenue officers and police officers to follow Model Code of Conduct

Training of revenue officers and police officers to follow Model Code of Conduct

रीवा. कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को राजस्व और पुलिस अधिकारियों सहित नोडल अधिकारियों को आचार संहिता के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल ने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक कहा, विधानसभा चुनाव- 2018 के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक है कि शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी तथा राजनैतिक पार्टियां आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। उन्होंने कहा, आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के लिए समस्त रिटर्निंग अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी मोटर व्हीकल एक्ट, शस्त्र अधिनियम, आबकारी एक्ट, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त एवं कड़ी कार्यवाही करें।
अधिकारियों को दिया गया आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण
जिला निर्वाचन कहा कि समस्त विभागों में किराए के आधार पर निजी वाहन लगाए गए हैं। ऐसे वाहनों के नंबर के साथ आरटीओ का प्रमाण-पत्र चस्पा किया जाए। समस्त विधानसभा क्षेत्रों में आदतन अपराधियों एवं बदमाशों का चिन्हांकन कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव दौरान समाधान एवं त्वरित एप बनाएं। आदर्श आचरण संहिता का प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर डॉ.अमरजीत सिंह ने बताया कि स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता बनाई गई है। जिस तारीख से चुनाव की घोषणा की जाएगी उसी दिन से आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी।
आचार संहिता लागू होते ही छिन जाएंगे वाहन
मास्टर ट्रेनर ने बताया कि राज नेताओं के निजी यात्राओं के दौरान शासकीय अधिकारी मुलाकात नहीं करेंगे। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा वीडियो कॉन्फेंसिंग नहीं जाएगी। कोई भी राजनैतिक व्यक्ति शासकीय वाहनों का उपयोग नहीं करेगा। राजनैतिक व्यक्ति एवं अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जाएगा। नेताओं के भाषणों की वीडियो ग्राफी की जाएगी। व्यक्तिगत जीवन एवं निजी पहलुओं पर चर्चा नहीं की जाएगी। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशांत सक्सेना, इला तिवारी, एडीशनल एसपी आशुतोष गुप्ता समस्त रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर उपस्थित थे।

यहां करें चुनाव की शिकायतें
विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री काल सेन्टर 1800111950 स्थापित किया गया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रण कक्ष टोल फ्री नंबर 1950 स्थापित किया गया है। इस प्रकार जिला स्तर में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष क्रामंक- 07662.241416 है।
बगैर पूछे पोस्टर-बैनार लगाया तो होगी कार्रवाई
आदर्श आचरण संहिता लागू होने के 24 घंटे के अंदर समस्त शासकीय भवनों से प्रचार सामग्री, दीवार लेखन, पोस्टर, पम्पलेट, झंडे हटाने की कार्रवाई। सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चौपाटी, पुल-पुलिया, रोड, बिजली के खंभो से 48 घंटे के अंदर कट आउट पोस्टर, पम्पलेट, झंडे हटाना है। निजी आवास पर यदि प्रचार सामग्री लगी है या दीवार में चस्पा है तो अभ्यर्थी को अनुमति लेना आवश्यक है। यदि मकान मालिक ने अपने आवास में प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं दी तो उसे 72 घंटे के अंदर हटाया जाना चाहिए। शासकीय योजनाओं एवं उपलब्धियों को हटाया जाएगा। शासकीय बेवसाइट से राज नेताओं के नाम एवं फोटा हटाया जाएगा। यदि विकास एवं निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तो उसकी सूची बनाना है। पूर्व से स्वीकृत एवं संचालित किये जा रहे निर्माण एवं विकास कार्य चलते रहेंगे।

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