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Unlock-2 : होटल-शॉपिंग मॉल 9 बजे रात तक खोलने की छूट, 31 जुलाई तक स्कूल-कालेज बंद रहेंगे

locationरीवाPublished: Jul 02, 2020 09:04:54 am

Submitted by:

Rajesh Patel

कलेक्टर ने गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्राओं पर लगाया प्रतिबंधित

Unlock-2 : Discounts to open hotel-shopping malls till 9 pm

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रीवा. गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के तहत बुधवार को कलेक्टर इलैयाराजा टी ने अनलॉक-2.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है। अनलॉक-2.0 में रात 10 बजे से सुबह 5 तक तक आवा-जाही पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने धारा-144 की पूर्व आदेश को आगामी 31 जुलाई तक याथावत करते हुए दुकानों के खुलने के समय में एक घंटे का परिवर्तन किया है। जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। दुकानें अब सुबह 7 बजे से देरशाम 9 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि पहले अनलॉक में शाम को 8 बजे तक ही खोलने की छूट दी गई थी।
बुजुर्गों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध
कलेक्टर ने शासन की गाइड लाइन के तहत 65 साल से अधिक आयु के बृद्ध व्यक्तियों को बाहर निकले की अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और 10 साल तक कम आयु के बच्चों को भी बाहर निकले की अनुमति नहीं होगी। जिले के बाहर से आने-जाने वालों को पूर्व के आदेश याथावत रहेगा। समस्त धार्मिक प्रतिष्ठानों के सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य हॉस्पिटलिटी सेवाओं के लिए सुबह 7 से 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा समस्त शॉपिंग मॉल भी शर्ता के अनुसार रात 9 बजे तक खुल सकेंगे।
ये संस्थाएं प्रतिबंधित रहेंगे
समस्त शासकीय एवं निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग, क्लास, आंगनबाड़ी, मदरसा आदि, सिनेमाघर, जिम, मासज, पार्लर, स्वीमिंगपूल, थियेटर, बार, आडिटोरियम हाल आदि। सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्टस, मनोरंजन, शैक्षणिक, सास्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां तथा कार्यक्रम के साथ नदियों के घाट पर सामूहिक रूप से स्नान एवं धार्मिक क्रियाकलाप आदि का संचालन आगामी आदेश तक बंद रहेगा।
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