सागर

350 करोड़ की इस जमीन से हटेगा कब्जा

चरनोई फर्जीवाड़ा: वर्णी कॉलोनी की 350 करोड़ से ज्यादा की वेशकीमती जमीन का मामला, कलेक्टर कोर्ट ने सुनाया फैसला, हाई कोर्ट में दायर याचिका के निर्देश पर चल रहा था प्रकरण

सागरMar 13, 2020 / 10:03 pm

अभिलाष तिवारी

350 करोड़ की इस जमीन से हटेगा कब्जा

सागर. पुरानी सब्जी मंडी वर्णी कॉलोनी क्षेत्र के चर्चित चरनोई घोटाले में कलेक्टर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 350 करोड़ से ज्यादा की वेशकीमती जमीन का कलेक्टर कोर्ट ने अनाधिकृत क्रय-विक्रय पाया है, जिसके कारण नगर निगम आयुक्त को सभी शासकीय भूमियों को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व रिकार्ड में यह भूमियां चरनोई के रूप में दर्ज हैं। इसके साथ ही शासकीय भूमियों के विक्रय पत्र पंजीयन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए महानिरीक्षक पंजीयक एव अधीक्षक मुद्रांक भोपाल को पत्र लिखने को कहा है।

ढाई एकड़ बताई जा रही जमीन

कटरा वार्ड के तहत वर्णी कॉलोनी क्षेत्र के खसरा नंबर 94/2, 95/2, 96/2, 99 समेत अन्य के नजरी नक्शा व अन्य दस्तावेजों के आधार पर चरनोई भूमि की स्थिति स्पष्ट हुई है। चरनोई भूमि ढाई एकड़ के आसपास है जिसका बाजार मूल्य 350 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। अनावेदकगण शिवचंद्र पुत्र शिवकुमार, लीलावती देवी पत्नी शिवकुमार शुक्ला, शिवप्रकाश पुत्र शिवकुमार की भूमिका की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

पांच सालों से चल रहा था प्रकरण

आवेदक विनयकांत सुहाने ने बताया कि चरनोई भूमि को लेकर वर्ष-2015 में मप्र हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जहां पर कोर्ट ने सागर कलेक्टर के निर्देश में 6 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। राजस्व प्रकरण के निपटारे में पांच साल का समय लग गया। सुहाने ने कहा कि चरनोई व शासकीय भूमि को दबाने के लिए बड़े स्तर पर गिरोह सक्रिय था जिसका अब पर्दाफाश हो गया है।

रसूखदार है शुक्ला परिवार

आवेदक रोहित ठाकुर व विनयकांत सुहाने ने लीलावती पत्नी शिवकुमार शुक्ला समेत अन्य 11 अनावेदकों के विरुद्ध शासकीय भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि शुक्ला बंधु का परिवार शहर के रसूखदार परिवारों में से एक है जिनके रिस्तेदार पूर्व में डीजीपी जैसे पदों पर भी रहे हैं।

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