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शहर में नियम विरुद्ध बनाई जा रही इमारतें, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

locationसागरPublished: Sep 23, 2020 08:46:54 pm

Submitted by:

anuj hazari

बेसमेंट की नहीं ली अनुमति और बनाकर तैयार कर ली दुकानें

Buildings are being built against the rules in the city, officials are not paying attention

Buildings are being built against the rules in the city, officials are not paying attention

बीना. नगरपालिका तीन मंजिल से अधिक ऊंचाई की इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं देती है, लेकिन शहर के अंदर ऐसी कई इमारतें हैं जो बिना अनुमति के चार-पांच मंजिल बनी हुई हंै। साथ ही कुछ स्थानों पर अभी निर्माण चल रहा है। इतना ही नहीं शहर में बड़े स्तर पर हो रहे बिना अनुमति के निर्माण कार्यों पर नपा अधिकारियों की नजर तक नहीं जा रही है। शहर में बिना अनुमति बेसमेंट और चार से पांच मंजिला इमारतें शासन के नियम निर्देशों को ताक पर रखकर बनाई जा रही हैं। नगरपालिका बिना अनुमति के निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस वजह से ऐसा करने वालों को बढ़ावा मिल रहा है। ज्यादातर व्यावसायिक और आवासीय भवन ऐसे बन रहे हैं, जिनके मकान मालिकों के पास नगरपालिका और टाउनएंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी बेसमेंट से लेकर चार से पांच मंजिल तक निर्माण किया जा रहा है। वहीं बाजार में कई चार से पांच मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, जिनके अंदर मार्केट खुले हुए हैं। स्थिति यह है कि इन बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा के उपाय भी नहीं हैं। कार्रवाई न होने पर अधिकांश लोग निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन देने ही नहीं आते हैं। जिन लोगों को अनुमति मिली भी हो उन लोगों ने नियम कानून को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से निर्माण कराया है।
शहर पर नहीं ध्यान
शहर के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड पर ही कई कॉमर्शियल उपयोग के लिए बिल्ंिडग व होटलों का निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ है। जहां शहर में दो मंजिला भवन की अनुमति है तो वहां पर होटल संचालकों ने चार माले का निर्माण कर दिया है। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी बिना अनुमति निर्माण कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
12 मीटर से अधिक निर्माण के लिए लेनी होती है अनुमति
शहर में 12 मीटर से अधिक ऊंची भवन बनाने के लिए टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग से एनओसी और अनुमति लेना होती है। इससे कम ऊंचाई के भवन के लिए नपा से अनुमति लेते हुए भवन का नक्शा पास कराना होता है।
भवनों में बेसमेंट और चौथी मंजिल
व्यावसायिकभवनों के निर्माण की अनुमति शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाती है, लेकिन वर्तमान में नपा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी भवन बन रहे हैं, उनमें अधिकांश भवनों में बेसमेंट और 4-5 मंजिल तक निर्माण हो रहा है।

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