सागरPublished: Jul 12, 2019 09:33:33 pm
sachendra tiwari
फोरम ने मानी सेवा में कमी
Consumer Forum Decided Decision
बीना. एक निजी कंपनी का सीडीएमए मोबाइल बंद करने से दो उपभोक्ताओं ने सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता फोरम सागर में परिवाद लगाया था। इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम सागर टीआर उइके और सदस्य अनुभा वर्मा ने इसे सेवा में कमी मानते हुए फैसला सुनाया है और कंपनी को रुपए देने के लिए आदेशित किया है।
कानूनगो वार्ड निवासी भारती पति अशोक कुमार पचौरी और अभय कुमार पिता अशोक कुमार पचौरी ने यह परिवाद लगाया था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि दोनों उपभोक्ताओं ने एक निजी कंपनी का सीडीएमए मोबाइल क्रय किए थे और उसका उपयोग लंबे समय से कर रहे थे। कंपनी ने वर्ष 2017 में सेवाएं बंद कर दीं और फोर जी सिम उसी कंपनी की लेने या फिर अपना नंबर पोर्ट कराने का सुझाव दिया गया, लेकिन उपभोक्ताओं के पास फोर जी सिम के लिए मोबाइल नहीं थे और सीडीएमए मोबाइल बिना सिम का होता है, जिससे वह उसमें अन्य कोई सिम का उपयोग नहीं कर सकते पाए । भारती के मोबाइल में 642 रुपए बैलेंस था और अभय के मोबाइल में 35 रुपए शेष था । सेवा बंद होने के कारण बैलेंस कंपनी में जमा रहा । साथ ही मोबाइल की सेवाएं बंद होने से उपभोक्ता सुविधाओं से वंचित हो गए और मानसिक परेशान हुए। फोरम ने निजी कंपनी कंपनी के विरुद्ध आदेश दिया है कि वह परिवादी भारती को 299 रुपए और अभय को 23 रुपए और दोनों को 3— 3 हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया है। यह राशि सेवा में कमी और मानसिक, शारीरिक कष्ट के बदले में देने के लिए आदेशित किया है । वाद व्यय के मद में दो-दो हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया। यह राशि फैसला के एक माह के अंदर उपभोक्ताओं को देनी होगी। इस मामले में पैरवी अधिवक्ता अशोक कुमार पचौरी और अभिषेक राय बीना ने की ।