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कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

locationसागरPublished: Jan 18, 2019 09:26:13 pm

Submitted by:

sachendra tiwari

लाठी से किया था वार

Court convicts sentenced to life imprisonment

Court convicts sentenced to life imprisonment

बीना. तेरह साल पुराने हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा ने दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एजीपी एमडी अवस्थी ने बताया कि पांच मार्च 2005 को ग्राम कंजोल में खेत पर चना की कटाई करने के लिए गए कमाल खान के साथ टै्रक्टर-ट्रॉली में भरकर आए समीर, शाहिद, कदीर, इशराइल, किशोरा, इशाक, इरदीश व आफीसर खान ने लाठी से मारपीट कर दी थी। जिससे कमाल के लिए गंभीर चोटें आईं थी और उसकी मौत हो गई थी। भानगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 324, 302 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में खुरई न्यायालय ने समीर, शाहिद, कदीर, इशराइल, किशोरा, इशाक, इरदीश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी, लेकिन आफीसर खान मामले में फरार था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायालय में चल रहा था जहां से आफीसर के लिए सश्रम आजीवन कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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