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E Way bill: चोरी का माल दोगुने भाड़े में आ जाएगा सागर

locationसागरPublished: Jun 15, 2018 11:53:13 am

Submitted by:

sunil lakhera

बिल सहित भाड़ा ३ रुपए प्रति किलो और बिना बिल का लिया जा रहा

E Way bill: चोरी का माल दोगुने भाड़े में आ जाएगा सागर

E Way bill: चोरी का माल दोगुने भाड़े में आ जाएगा सागर

सागर. इ-वे बिल लागू होने के बावजूद सागर में धड़ल्ले से बगैर बिल के माल का परिवहन ट्रांसपोटर्स द्वारा किया जा रहा है। इस गोरखधंधे को पत्रिका ने उजागर किया है। गुरुवार को दोपहर २ बजे सुभाष नगर स्थित एक ट्रांसपोर्ट में पत्रिका रिपोर्टर ने बगैर बिल के माल को दिल्ली से लाने के लिए ट्रांसपोर्टर से बात की।
शहर में दिल्ली से लेकर देश के किसी भी कोने से बगैर बिल का माल सागर में पहुंच रहा है। बिल सहित माल का भाड़ा ३ रुपए प्रतिकिलो और बगैर बिल का ६ रुपए प्रतिकिलो लिया जा रहा है। कोलकाता से बकायदा रेलवे से भी माल मंगाया जा रहा है। शहर में प्रतिदिन पांच करोड़ रुपए से अधिक का करीब ५० गाड़ी माल का परिवहन एक से दूसरे स्टेट में होता है। स्थानीय अधिकारी स्वयं के पास अधिकार नहीं होने की बात कहकर दफ्तरों में बैठे हुए हैं।
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
जीएसटी में अनरजिस्टर्ड व्यक्ति इंटर स्टेट कारोबार करते हैं तो वह भी जीएसटी में रजिस्टे्रशन करवाएं। फिर वह इ-वे बिल जनरेट करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्हें पोर्टल के लिए यूजर नेम व पासवर्ड मिल जाएगा। पोर्टल पर लॉगइन कर अपने व्यवसाय की जानकारी जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर जांच सकते हैं।
टैक्स-फ्री माल के लिए
बिल ऑफ सप्लाई/डिलेवरी चालान एवं बिल्टी की चैकिंग होगी, बिल न मिलने पर माल का मालिक सामने आता है तो माल की वैल्यू के २ प्रतिशत या २५ हजार, जो भी कम हो वह लगेगा। यदि परिवहनकर्ता सामने आता है तो माल की वैल्यू का ५ प्रतिशत या २५ हजार रुपए, जो कि कम हो, लगाया जाएगा।
टैक्सेबल माल के लिए
यदि माल का मालिक सामने
आकर पेनल्टी देने को राजी है तो टैक्स के बराबर पेनल्टी लगेगी। यदि मालिक सामने नहीं आता और ट्रांसपोर्टर या अन्य व्यक्ति सामने आता है तो माल की वैल्यू के ५० प्रतिशत पेनल्टी लगेगी।
इंट्रा स्टेट
इसके लिए इ-वे बिल फिलहाल अनिवार्य नहीं होता, लेकिन टैक्स इनवाइस/बिल ऑफ सप्लाई/डिलेवरी चालान एवं बिल्टी जरूरी है। टैक्सेबल माल के लिए यदि माल का मालिक सामने आकर पेनल्टी
देने को राजी है तो टैक्स के बराबर पेनल्टी लगेगी। यदि माल का मालिक सामने नहीं आता और ट्रांसपोर्टर पेनल्टी भरता है तो माल की वैल्यू का ५० प्रतिशत पेनल्टी लगेगी।
&बगैर इ-वे बिल के अगर माल परिवहन हो रहा है, तो संबंधित ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई
की जाएगी।
आरएम साहू, उपायुक्त वाणिज्यिककर विभाग सतना

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