सागर

मंडल अध्यक्ष पर स्याही फेंकने वाले पूर्व भाजपा नेता की जमानत खारिज

आरोपी ने स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डीके नागले की कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था।

सागरJun 19, 2018 / 06:13 pm

गुलशन पटेल

Former BJP leader’s bail rejected

सागर. विकास यात्रा में भाजपा पदाधिकारी पर स्याही फेंकने वाले पूर्व भाजपा नेता राजेश तिवारी की जमानत याचिका सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी पर एससीएसटी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इसलिए आरोपी ने स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डीके नागले की कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था।
आवेदन में आरोपी ने स्वयं को झूठा फंसाने की बात कही थी। इस पर राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक पूरन लारिया ने जमानत पर आपत्ति दर्ज की। पुलिस ने जरायम रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि आरोपी के खिलाफ २०१२ से २०१५ तक विभिन्न धाराओं के तहत १२ मामले कायम हैं। आरोपी आपराधिक किस्म का है। जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरियादी को धमकाएगा, इसलिए उसे जमानत देना न्यायोचित्त नहीं है।
यह है मामला
गत १२ जून की शाम करीब ६ बजे भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन की विकास यात्रा में राजेश तिवारी पिता रामेश्वर तिवारी ने भाजपा हरिसिंह गौर मंडल के अध्यक्ष नितिन उर्फ बंटी शर्मा के साथ गाली-गलौंज करते हुए उन पर स्याही फेंक दी थी। इस दौरान आरोपी तिवारी ने बीच-बचाव करने वाले अविनाश बाल्मीकि को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था। इस पर आरोपी राजेश तिवारी के खिलाफ अजाक थाना गोपालगंज में धारा २९४, ३२३, ३२७, ५०६ और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला कायम कर १५ जून को गिरफ्तार किया था।
इधर, प्रबंध समिति की बैठक को लेकर मंथन
आगामी 22 जून को आयोजित होने वाली भाजपा विधानसभावार प्रबंध समिति की बैठक की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला पदाधिकारियों ने धर्मश्री स्थित पार्टी कार्यालय में विचार-विमर्श किया।
जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल पटैल ने बताया कि बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग के प्रभारी विनोद गोटिया मौजूद रहेंगे। जिला मीडिया प्रभारी राजेश सैनी ने बताया कि 22 जून को दिन भर सभी ८ विधानसभाओं में एक-एक घंटे की बैठक होगी। बैठकों में विधायक मंडल अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। तैयारी बैठक में अनुराग प्यासी, शैलेष केशरवानी, वैभवराज कुकरेले, श्याम तिवारी, प्रदीप राजौरिया, नवीन भट्ट, रामकुमार साहू, जगन्नाथ गुरैया आदि उपस्थित थे।

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