किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी
सागर. एकीकृत बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संभाग स्तरीय समीक्षा सह कार्यशाला सिविल लाइन स्थित होटल में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि संयुक्त संचालक शशि इमाम उइके और उप संचालक बृजेश त्रिपाठी थे। प्रतिभागीयों के रूप में सागर संभाग के सभी जिलों से महिला सशक्तिकरण अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं जिलों में संचालित मान्यता प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक, चाइल्ड लाइन के सदस्य, बाल संरक्षण समिति में पदस्थ अधिकारियों ने भाग लिया। त्रिपाठी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 वर्तमान में प्रभावशील है। वर्ष 2014 से वर्तमान तक जिलों में उक्त अधिनियम के क्रियान्वन में क्या प्रगति हुई? यह भी जिलेवार प्रस्तुत किया गया। संचालन आशीष उपाध्याय ने किया।