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पासपोर्ट बनवाने में लोकल रिफरेंस की बाध्यता खत्म

locationसागरPublished: Jun 25, 2018 04:13:06 pm

Submitted by:

manish Dubesy

आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होगी

No local reference for making passport

No local reference for making passport

सागर. अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदक को रिफरेंस देने की जरूरत नहीं होगी। विदेश मंत्रालय ने नियमों को सरल करते हुए कुछ बदलाव किए हैं। अभी तक ऑनलाइन आवेदन के वक्त फॉर्म में अपने आस-पास रहने वाले दो स्थानीय व्यक्तियों के नाम, नंबर और एड्रेस के साथ लोकल रिफरेंस डिटेल लिखनी होती थी। जिसका उपयोग पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त किया जाता था लेकिन अब आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करते वक्त लोकल रिफरेंस डिटेल भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आवेदक में ऐसी स्थिति में अपने आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होगी। पासपोर्ट बनवाने की इस सरल प्रक्रिया से लोगों ने राहत महसूस की है। लोगों का कहना है कि दस्तावेजों में पारदर्शिता होना चाहिए जटिलता नहीं। कई बार जटिलता के कारण जरूरी काम अटक जाते हैं। इस तरह से अब अन्य लोगों को पासपोर्ट बनवाने में सुविधा होगी। आधार कार्ड के रिफरेंस से कई जानकारियां सहज ही पासपोर्ट के काम में लाई जा सकती हैं।


रीजनल पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया कि विभाग ने देखा कि कई बार आवेदक के पास संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के बगैर उनका नाम, नंबर लोकल रिफरेंस डिटेल में दे देते थे लेकिन वेरिफिकेशन के वक्त वह रिफरेंस से इंकार कर देते थे। ऐसे में आवेदक को एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट का सामना करना पड़ता था। मंत्रालय की ओर से किए गए इस बदलाव से आवेदकों को राहत मिली है।
यह नियमों में भी हो चुका है बदलाव
अनरिजस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और पोस्टपेड मोबाइल बिल भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य
पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र की बाध्यता खत्म
8 से कम और 60 साल से ज्यादा के आवेदकों की फीस में 10 फीसदी छूट
आवेदक सिर्फ एक अभिभावक या लीगल गार्जियन का नाम दे सकते हैं
विवाह प्रमाणपत्र या तलाक की डिक्री देना अनिवार्य नहीं होगा
सरकारी वरिष्ठ कर्मचारी को एनओसी देने की जरूरत नही
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