तिवारी की शिकायत के अनुसार उद्यान के लिए आरक्षित भूखंड किसी व्यक्ति के नाम पर किए जाने में मप्र नगर पालिका नियम ्र्र१९९८ (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते)का उल्लंघन किया गया है क्योंकि मूलभूत सुविधा के रूप में सुरक्षित उद्यान, पाथ वे और बंधक भूखंडों को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन इस मामले में नपा अधिनियम १९५६, मप्र नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम १९७३, मप्र भूमि विकास नियम १९४८, मप्र भू राजस्व अधिनियम १९५९ के विभिन्न प्रावधानों की अनदेखी की गई ताकि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके।