कैसे और कहां सब्मिट होगा जन्म प्रमाण पत्र-
एसबीआई ने ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर किया हैं, जिसमें बताया है कि कैसे और कहां जीवित होने का सर्टिफिकेट आप सब्मिट करा सकते हैं। इसके लिए पेंशन धारक को एसबीआई ब्रांच के अलावा आधार सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उमंग एप्प और जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर भी जाकर लिंक कराया जा सकता है। डिजिटली रूप में भी प्रमाण पत्र जमा कराने का ऑप्सन हैं।
पेंशन धारकों के बहानों युवा ग्राहकों से भी कहा-
एसबीआई के ट्वीटस पर जब उपभोक्ताओं ने सवाल किए तो एसबाआई से उनके रिप्लॉय भी आए। एक युवा ने जब सभी अकाउंट धारकों के लिए ऐसा करने की वाध्यता का प्रश्न किया तो एसबीआई ने जवाब में कहा कि नहीं। यह फिलहाल सिर्फ पेंशन धारकों के लिए हैं। हालांकि, एसबीआई ने उपभोक्ता से कहा कि आप भी भविष्य को ध्यान में रखते और खाता को सेक्योर बनाए रखने के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र बनवा सकते है और जमा करा सकते हैं। हालांकि, फिलहाल किसी भी प्रकार की वाध्यता से इंकार किया है। फिलहाल पेंशनधारकों के लिए ३० नवंबर तक जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना है।
पेंशन खातों का अग्रणी बैंक है एसबीआई-
पेंशन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एसबीआई ने यह कदम उठाया हैं। दरअसल, एसबीआई के पास तरह-तरह की शिकायतें समय-समय पर आती रहती हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया हैं। यहां बता दें कि पेंशन खातों के मामले में एसबीआई में सबसे ज्यादा खाते हैं। पेंशन धारकों से प्रति वर्ष नवम्बर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं। जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गैजेट्ड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ऐसा भी नियम है।