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बलात्कार के आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई बीस साल की सजा

locationसागरPublished: Feb 24, 2021 08:39:49 pm

Submitted by:

anuj hazari

15 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड

Second Additional Sessions Judge sentenced the rape accused to 20 years

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बीना. महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने बीस साल की सजा सुनाई और पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।
अपर लोक अभियोजन अधिकारी डीके मालवीय ने बताया कि 25 दिसंबर 2017 को दोपहर करीब दो बजे एक महिला अपने बच्चे के साथ पैदल छोटी बजरिया जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी अन्य दो साथियों के साथ मैजिक से वहां पहुंचा और गेट खोलकर महिला को अंदर खींच लिया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति उसके बच्चे के साथ बाहर खड़ा रहा और दोषी ने महिला के मुंह में कपड़ा ठंूसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वह महिला को वहीं छोड़कर चला गया। महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को बताई जिसके बाद आरोपी के खिलाफ जीआरपी ने बलात्कार का मामला दर्ज किया था। अपर लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को बीस साल की सजा और पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम सजा काटनी पड़ेगी।

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