सागरPublished: May 08, 2019 08:48:50 pm
anuj hazari
दस हजार रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित
Sentenced to seven years in rape case
बीना. दो साल पहले एक महिला से बलात्कार करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। एजेपी एमडी अवस्थी ने बताया कि एक महिला 7 मई 2017 को अपनी गिरवी रखी करधनी का हिसाब कराने के लिए बीना आई थी। जिसके वापस जाते समय शाम सात बजे खुरई गेट के पास माखन पिता भैयालाल कुर्मी (56) अपनी बाइक से खुरई की तरफ जाते मिला और महिला से बोला का मैं भी खुरई जा रहा हूं इसलिए मेरे साथ ही चलो। इसके बाद महिला आरोपी की बाइक पर बैठ गई, जिसने बारधा गांव में यात्री प्रतीक्षालय के पास गाड़ी रोक ली और खाली पड़े प्रतीक्षालय में महिला का हाथ खींचकर अंदर ले गया। इसके बाद उसने महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। महिला आरोपी को जानती थी इसलिए वह आरोपी मलखान के साथ बैठकर चली गई। इसके बाद महिला ने घटना की रिपोर्ट बीना पुलिस से की और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश होने के बाद घटना के सबूत व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सात साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि न देने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं अर्थदंड की राशि में से पांच हजार रुपए प्रतिकर राशि अपील न होने पर महिला को दी जाएगी।