श्रीदेव रघुनाथ ट्रस्ट कृषि भूमि की होगी खुली ठेका नीलामी, एसडीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
लोगों ने की थी ज्ञापन सौंपकर मांग

बीना. श्रीदेव रघुनाथ ट्रस्ट की शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि की अब खुली ठेका नीलामी की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एसडीएम प्रकाश नायक ने आदेश दिया है कि अब ट्रस्ट संचालक आने वाली नीलामी जब भी करेंगे उसकी सूचना जहां कृषि भूमि है वहां के मंदिर, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करने सहित तहसील कार्यालय के सूचना पटल, नगर पालिका के सूचना पटल पर भी लगाएंगे। साथ ही नीलामी का प्रचार-प्रसार अन्य स्तर से भी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें। इसके बाद ही नीलामी की जाएगी।
लोगों ने की थी ज्ञापन सौंपकर मांग
बड़ा मंदिर ट्रस्ट की कृषि भूमि की खुली ठेला नीलामी कराने के लिए शहर के कुछ लोगों ने एसडीएम के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद अधिवक्ता अभिषेक राय ने केस लगाया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि श्रीदेव रघुनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट सबसे बड़ा ट्रस्ट है और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि है, जिससे प्राप्त आय से ट्रस्ट का संचालन होता है, ट्रस्ट की कृषि भूमि के उपयोग के लिए हर साल नीलामी की जाती, जिसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती है न ही नीलामी सार्वजनिक रूप से की जाती है। इसकी सूचना सिर्फ एसडीएम कार्यालय में दी जाती है। सार्वजनिक रूप से नीलामी नहीं होने के कारण गिने-चुने लोग हर साल कृृषि भूमि लगातार लेते आ रहे हैं। जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मिलीभगत रहती है और नीलामी के समय प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति जरूरी है, जिसमें शहर के अन्य लोगा शामिल होंगे और जमीन अधिक दामों पर नीलाम होने से ट्रस्ट को लाभ होगा। इसके बाद इससे जो आय हो उसकी सूचना तहसील परिसर में चस्पा की करने की मांग थी। केस संजय साहू, राजीव गोस्वामी आदि द्वारा लगाया गया था।
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