सागरPublished: Oct 12, 2019 09:17:28 pm
sachendra tiwari
न्यायालय ने सुनाया फैसला
Three sentenced to life imprisonment in murder case
बीना. एक युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में चौथा आरोपी नाबालिग होने के कारण बाल न्यायालय में कार्यवाही की गई है।
एजीपी एमडी अवस्थी ने बताया कि 10 मई 14 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव भानगढ़ थानांतर्गत ग्राम गिरोल के खेत में मिला था। जिसकी शिनाख्त नरेश पिता धीरजसिंह राजपूत (26) के रुप में हुई। भानगढ़ पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया था। बयानों के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंस उर्फ मनमोहन पिता नरेन्द्र सिंह कुशवाहा (20) निवासी पठार मुहल्ला गुना, श्याम पिता सुन्नू सिकरवार (21) और जित्तू उर्फ जितेन्द्र पिता बाबूलाल जाटव (19) निवासी हरिपुर रोड गुना को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने घटना स्थल पर पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की ममेरी बहन के साथ अवैध संबंध होने संबंधी दस्तावेज डाल दिए थे, जिससे बहन, उसके पति पर पुलिस को शक हो और यह बच जाएं। क्योंकि आरोपियों को पता था कि उसकी ममेरी बहन के ससुराल पक्ष और मृतक के बीच विवाद चल रहा है। बाद में पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक उन्हें परेशान करता था और रुपए भी लेता रहता था, जिससे परेशान थे और 9 मई 14 को मृतक और प्रिंस, जित्तू व श्याम और नाबालिक आरोपी बाइक से हांसलखेड़ी के लिए निकले थे। ग्राम गिरोल के पास अंधेरा व सुनसान रोड होने पर प्रिंस व नाबालिग आरोपी ने नरेश के गले में रस्सी बांधकर गला घोंट दिया और शेष आरोपीगण उसे पकड़े रहे। नरेश के मरने के बाद शव घसीटकर खेत में डाल दिया। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 के तहत 7 वर्ष के कारावास की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है । दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।