एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी सुनवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक के मुताबिक, वर्ष 2019 में झिंझाना क्षेत्र में इमरान मसूद एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ इस मामले में झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। एमपी/एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने आरोपित इमरान मसूद को दोषी करार देते हुए इमरान मसूद पर ₹5000 का अर्थदंड लगाया।
जुर्माना जमा नहीं करने पर छह महीने जेल अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इमरान मसूद यह राशि जमा नहीं करते तो उन्हें छह महीने की जेल भुगतनी होगी। गौरतलब है कि इमरान मसूद विधानसभा चुनाव 2007 में सहारनपुर जनपद की मुजफ्फराबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के काफी करीब माने जा रहे थे लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था लेकिन इस बार वे कोई चुनाव नहीं लड़ पाए थे।