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डॉक्टर दंपति ने की हेराफेरी ताे जिलाधिकारी की काेर्ट ने लगााय लाखाें का जुर्माना

locationसहारनपुरPublished: Feb 02, 2021 12:22:24 pm

Submitted by:

shivmani tyagi

हॉस्पिटल के बैनामें में बचाए थे करीब 11 लाख रुपये के स्टांप
अब जुर्माना और मय ब्याज स्टांप शुल्क भरने के आदेश हुए

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

सहारनपुर. शहर के एक विख्यात डॉक्टर दंपति पर करीब 11 लाख रुपये की स्टांप चाेरी के आराेप सामने आए हैं। जिलाधिकारी की अदालत ( Court order ) ने इस मामले में डॉक्टर दंपति पर पांच लाख रुपये अथर्दंड लगाते हुए 11 लाख रुपये कीमत का स्टांप शुल्क मय ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं। इस तरह डॉक्टर दंपति काे 11 लाख स्टांप शुल्क मय ब्याज और पांच लाख रुपये अर्थदंड अदा करना हाेगा।
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डॉक्टर दंपति ने हॉस्पिटल के बैनामें में कर अपवंचन, यानी स्टांप चाेरी की थी। उन्हाेंने हॉस्टिपल का बैनामा रिहायशी मकान में करा लिया था। शिकायत हाेने पर जांच हुई ताे हेराफेरी सामने आ गई। पता चला कि डॉक्टर दंपति ने इस तरह करीब 11 लाख आठ हजार रुपये कीमत के स्टांप की चाेरी की। इस पर अदालत ने डॉक्टर दंपति पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कम स्टांप की रकम 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से मय ब्याज अदा करने के आदेश दिए हैं।
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यानि अब डॉक्टर दंपति की हाेशियारी उन्हे खुद ही भारी पड़ गई। 11 लाख रुपये बचाने के चक्कर में अब उन्हे 20 लाख रुपये तक अदा करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं कर चाेरी का यह मामला सामने आने के बाद जिस तरह से डॉक्टर दंपति पर जुर्माना लगा है उससे वह सरकारी दस्तावेजाें में स्टांप चाेर भी साबित हाे गए हैं। यानि उनका रिकार्ड भी खराब हाे गया है। इन आदेशाें के बाद अब वह भविष्य में जाे भी जमीन खरीदेंगे उसकी भी जांच हाेगी।
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यह पूरा मामला दिल्ली राेड स्थित पेगासस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। रिहायशी इलाके आवास-विकास में स्थित इस हॉस्पिटल का बैनामा डॉक्टर राजीव तिवारी और उनकी पत्नी डॉक्टर शिप्रा तिवारी ने वर्ष 2017 में कराया था। संदेह हाेने पर उप निबंधक ने जांच के बाद फाइल जिला अधिकारी की अदालत में भेज दी थी। त्रिस्तरीय जांच में सामने आया कि डॉक्टर दंपति ने स्टांप घाैटाला किया है। जांच में सामने आया कि स्टांप शुल्क अंकन में 11 लाख 8 हजारक 380 रुपये की कमी है।
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इस तरह स्टांप शुल्क मय ब्याज अदा करने और स्टांप शुल्क चाेरी के आराेप में पांच लाख रुपये अर्थदंड अदालत ने लगाया है। इस पूरे मामले में जब डॉक्टर राजीव कुमार से बात की गई ताे उन्हाेंने कहा कि उन्हे अदालत के इन आदेशाें के बारे में जानाकरी नहीं है।
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