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खबर का असर: कांवड़ मार्ग की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अफसरों पर FIR के आदेश

locationसहारनपुरPublished: Aug 02, 2018 09:10:54 am

Submitted by:

shivmani tyagi

जिलाधिकारी ने एनएचआई अफसर के खिलाफ FIR के आदेश

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सहारनपुर।
कांवड़ मार्ग की दुर्दशा को सामने लाने वाली पत्रिका की खबर का बड़ा असर हुआ है। सहारनपुर जिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे को गड्ढा मुक्त नहीं करने और पैचिंग का कार्य नहीं कराने पर एनएचआई के प्राधिकृत अधिकारी प्रमोद सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अपने आदेशों में जिलाधिकारी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए और यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए बार बार निर्देश दिए गए थे कि कावड़ मार्ग को दुरुस्त किया जाए और गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हुआ और कांवड़ यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसी लापरवाही के मद्देनजर अब FIR के आदेश दिए गए हैं।
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पत्रिका ने दिखाई थी सच्चाई
4 दिन पहले ही पत्रिका ने सहारनपुर में कांवड़ व्यवस्थाओं की पोल खोली थी। करीब 17 किलोमीटर के लाइव में दिखाया गया था कि किस तरह से कांवड़ मार्ग पर कंक्रीट बिखरी हुई हैं। सड़क के गड्ढों से पत्थर बाहर आकर सड़क पर फैल गए हैं। इस लाइव के दौरान यह भी दिखाया गया था कि किस तरह से गड्ढा मुक्ति कार्य के लिए खानापूर्ति की जा रही है और मिट्टी में पत्थर मिलाकर गड्ढों पर डाला जा रहा है और गड्ढा भरने की प्रक्रिया की इतिश्री की जा रही है। इस लाइव को हजारों लोगों ने देखा था और अपनी राई भी दी थी। पत्रिका की इस रिपोर्ट के बाद स्थानीय लोगों ने भी अव्यवस्थाओं की भर्त्सना की थी और जिलाधिकारी से मांग की थी कि कावड़ियों की सेवार्थ कांवड़ मार्ग को दुरुस्त किया जाए गड्ढा मुक्त किया जाए और जो कंक्रीट बजरियां सड़क पर बिखर गई हैं उन्हें हटवाया जाए ताकि कांवड़ियां कांवड़ मार्ग पर आसानी से चल सकें। अब जिलाधिकारी की ओर से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR के आदेश जारी किए गए हैं।
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उप जिलाधिकारी को जांच
कांवड़ मार्ग पर किए गए कार्यों की जांच करने के लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी नुकुड़ और उप जिला अधिकारी सदर को निर्देश दिए हैं कि वह स्थलीय निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। FIR के आदेश करते हुए संबंधित विभाग के अफसरों को 2 दिन का समय दिया गया है और इस समय अवधि में तत्काल प्रभाव से कावड़ मार्ग को दुरुस्त करने पैकिंग करने और गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं यदि 2 दिन का समय भी भीतर यह कार्य संपन्न नहीं होता तो fir दर्ज की जाएगी।
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