आप साेच रहे हाेंगे कि ऐसा भला कैसे हाे सकता है? लेकिन यही सच है। अगर अभी भी आपकाे यकीन नहीं हाे रहा ताे महिला आईपीएस ऑफिसर (IPS OFFICER) से जानिए कि जुर्माना राशि में कैसे रियायत मिलती है। सहारपुर एसपी ट्रैफिक (lady IPS officer) अर्पणा गुप्ता बता रही हैं कि किस तह से एक जागरूक वाहन स्वामी 12 हजार रुपये तक के जुर्माने काे महज 400 रुपये में भुगत सकते हैं।
समझिए प्रक्रिया अगर सड़क पर पुलिस ने आपकाे राेक लिया है और माैके पर आप वाहन संबंधी कागजात नहीं दिखा पाएँ हैं ताे आप पर 12 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मसलन अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफेकेट नहीं दिखा पाते हैं ताे आप पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह से अगर आप ड्राईविंग लाईसेंस नहीं दिखा पाते हैं ताे 2500 रुपये, इंश्याेरेंस नहीं दिखा पाते हैं ताे 2000 और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं ताे 25000 रुपये जुर्माना आप पर लगेगा।
इस तरह जुर्माने की कुल राशि 12 हजार बैठती है। 12 हजार रुपये जुर्माना राशि देखकर आपकाे परेशान हाेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास यह सभी वैलिड कागजात माैजूद हैं ताे आप इन्हे बाद में दिखाकर जुर्माना राशि काे 400 रुपये करा सकते हैं। माैके पर कागजात ना दिखाने पर आपकाे प्रत्येक कागजात के लिए आपकाे महज 100 रुपये जुर्माना देना हाेगा। इस तरह से चार कागजात ना दिखा पाने पर आपकाे महज 400 रुपये ही जुर्माना राशि देनी हाेगी। यह नियम पूरे यूपी में लागू है।
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