पिछले वर्ष दिया था घटना को अंजाम
सहारनपुर ( Saharanpur ) के कस्बा गंगोह में पांच युवकों ने एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इन पांचों को दोषी पाते हुए अब अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांचो पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। यह धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
स्कूल से घर लौट रही छात्रा से जंगल में ले जाकर किया था ( Rape )
घटना पिछले साल 11 सितंबर की है। दोपहर के समय स्कूल से छुट्टी होने के बाद कक्षा 11वीं की छात्रा अपने घर लौट रही थी। रास्ते में पहले से खड़े अंकुर और अमन निवासी गांव आसराखेड़ी ने इसे रोक लिया। दोनों आरोपियों ने छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कही और बाइक पर बैठा लिया। यो दोनों आरोपी पीड़ित छात्रा को गांव बाढी माजरा के जंगलों में ले गए। वहां पहले से इनके साथी सावेज, सादिक और सरवेज निवासी गांव बाढी माजरा खड़े हुए थे। इसके बाद पांचों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
अदालत ने माना पांचों दोषी सुनाई सजा ( Court Order )
पुलिस ने इस मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय ( Court ) में पेश की थी। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने पांचों को दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ) कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार की अदालत ने पांचों को सजा सनाई। सजा पांचों के आजीवन कारावास का दंड दिया गया।