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कोरोना वायरस ( COVID-19 virus ) के फैलाव को रोकने के लिए 22 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉक डाउन ( lockdown) घोषित किया गया है। इस लॉक डाउन में काफी लोगों के कारोबार रुके हुए हैं। ऐसे में इन अभिभावकों से फीस के लिए कहना उचित नहीं है। वर्तमान समय में अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं। इसलिए सभी शिक्षण संस्थानों से अपील है कि वह अपने यहां अध्यनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से अप्रैल माह की एडवांस फीस ना लें। यह भी पढ़ें
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इतना ही नहीं शिक्षण संस्थाों काे यह राहत देने के बाद जिला प्रशासन काे अवगत भी कराना हाेगा। यहां यह जाने लेना भी जरूरी हाेगा कि, जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों को भी राहत दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षण संस्थान आपदा समाप्त होने के बाद आगामी महीनों में अप्रैल माह में ली जाने वाली फीस को समायोजित कर सकते हैं। इस तरह से जिलाधिकारी ने अभिभावकों काे राहत देने के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों काे भी विकल्प दे दिया है कि अगर फीस लेना अति आवश्यक हाे ताे वह आगामी महीनों में अप्रैल माह की फीस ले सकेंगे।