scriptCorona आपदा काे देखते हुए अप्रैल माह की फीस ना लें शिक्षण संस्थान: डीएम | Saharanpur DM said do not charge fees for the month of April | Patrika News

Corona आपदा काे देखते हुए अप्रैल माह की फीस ना लें शिक्षण संस्थान: डीएम

locationसहारनपुरPublished: Apr 09, 2020 02:13:35 pm

Submitted by:

shivmani tyagi

Highlights

अप्रैल माह में अभिभावकों काे मिलेगी राहत
डीएम ने शिक्षण संस्थानों काे भी दिया विकल्प

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DM Saharanpur

सहारनपुर। COVID -19 के कारण बंद काे देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों के संचालकों से अनुरोध किया है कि वह अभिभावकों से अप्रैल माह की फीस ना लें।

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इसके लिए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सभी शिक्षण संस्थानों को यह जानकारी देने के लिए भी लिखा है। जारी पत्र में जिलाधिकारी ने कहा है कि शासन ने उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 की धारा 02 की उप धारा (जी) के अंतर्गत Covid-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया है
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कोरोना वायरस ( COVID-19 virus ) के फैलाव को रोकने के लिए 22 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉक डाउन ( lockdown) घोषित किया गया है। इस लॉक डाउन में काफी लोगों के कारोबार रुके हुए हैं। ऐसे में इन अभिभावकों से फीस के लिए कहना उचित नहीं है। वर्तमान समय में अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं। इसलिए सभी शिक्षण संस्थानों से अपील है कि वह अपने यहां अध्यनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से अप्रैल माह की एडवांस फीस ना लें।
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इतना ही नहीं शिक्षण संस्थाों काे यह राहत देने के बाद जिला प्रशासन काे अवगत भी कराना हाेगा। यहां यह जाने लेना भी जरूरी हाेगा कि, जिलाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों को भी राहत दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षण संस्थान आपदा समाप्त होने के बाद आगामी महीनों में अप्रैल माह में ली जाने वाली फीस को समायोजित कर सकते हैं।
इस तरह से जिलाधिकारी ने अभिभावकों काे राहत देने के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों काे भी विकल्प दे दिया है कि अगर फीस लेना अति आवश्यक हाे ताे वह आगामी महीनों में अप्रैल माह की फीस ले सकेंगे।
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