पहली घटना वर्ष 2017 की है। कोतवाली मंडी थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने तहरीर देते हुए बताया था कि लुधियाना के रहने वाले मुजफ्फर खान पुत्र अब्दुल रहीम ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए चार्ज सीट न्यायालय में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी मुजफ्फर खान को दोषी पाते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया।
दूसरी घटना नकुड थाना क्षेत्र में हुई थी। वर्ष 2014 में एक युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया था कि चोरा मंडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर के रहने वाले प्रवीण नाम के एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो आरोपी धमकी देने लगा और वीडियो वायरल करने की बात कहने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अब अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रोये आर्थिक दंड भी लगाया है।
यह भी पढ़ें
दोस्तों से वादा किया था 75% तक कम नंबर आए तो आत्महत्या कर लेगा, उठाया खौफनाक दम
यह भी पढ़ें
Agneepath Scheme के हिंसक विरोध में फंसे कर्नाटक के यात्रियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, काशी विश्वनाथ अन्न क्षेत्र में मिलेगा लंच व डिनर
यह भी पढ़ें