समस्तीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश की अदालत ने केवटा टोले कागपुर निवासी होरिल राय की हत्या में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जिसमें गांव के ही सुबोध राय, टुनटुन राय, विनोद राय, भुखल राय एवं टोली राय को भादवि की धारा में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
साथ ही पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जानकारी के अनुसार होरिल राय ने 25 फरवरी 2012 को रात आठ बजे उक्त लोगों से बकाया पांच हजार रुपए की मांग की। जिसके बदले में लाठी एवं लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी होरिल राय के बयान पर दलसिंहसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जिसके बाद इलाज के दौरान होरिल राय की मौत हो गई। जिस मामलें में अब फैसला आया है। जिसमें हत्या के दोषी पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।