पीएम व गृहमंत्री के खिलाफ थी आपत्तिजनक टिप्पणी
पुलिस ने यह मामला किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र की अदालत में पेश किया था। जिसमें पुलिस ने एक किशोर पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ वीडियों में अभद्र टिप्पणी करने का मामला बनाया था। यह वीडियो वायरल किया गया था। पुलिस ने आरोपी किशोर को मिश्र की अदालत में पेश किया।
मार्च में हुआ था वीडियो वायरल
आरोपी किशोर के अधिवक्ता ने अदालत से उसे अभिरक्षा में लेने की गुहार लगायी थी लेकिन काउंसिलिंग के दौरान किशोर और उसके परिजनों ने पूरी सच्चाई बतायी। आरोपी किशोर की पुरानी हिस्ट्री में कोई अपराध नहीं होना और आयु देखने के बाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने उसे अदालत में ही राष्ट्रगान सुनाने को कहा। बिहार शरीफ के कई मुहल्लों में सीएए और एनआरसी के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा रहा था। इसी दौरान मार्च के पहले सप्ताह में किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ था।
पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश
आरोपी किशोर ने अच्छे से राष्ट्रगान सुनाया जिससे न्यायधीश काफी प्रभावित हुए। राष्ट्रगान के दौरान न्यायाधीश सहित सभी लोग अपने-अपने स्थानों से खड़े हो गए। किशोर के राष्ट्रगान सुनाने के बाद न्यायालय ने उसे माफीनामा देने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया। न्यायालय ने पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिन्होंने किशोर को ऐसा आपत्तिजनक वीडियो बना कर वायरल करने के लिए उकसाया था।