जेल में क्षमता से कम कैदी रखे जाएंगे स. रंधावा ने कहा कि इस अध्यादेश के जारी होने से कैदियों को एक कैलेंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल के लिए 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी आज्ञा दी जा सकेगी। उन्होंने आगे बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि कोरोनावायरस के संकट के मद्देनजऱ राज्य की जेलों में कैदियों की देह से दूरी के नियम का ख्य़ाल रखने के लिए कैदियों की संख्या क्षमता से कम रखने के लिए की जा रही कोशिशों को बरकरार रखा जा सके ।
अस्थायी रिहाई की शर्त भी माफ स. रंधावा ने बताया कि कोविड संकट की शुरुआत में पंजाब सरकार ने कुछ कैदियों को अस्थायी पैरोल दी थी, जिससे जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कम रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते अब इस अध्यादेश को लाने से कैदियों को एक कैलंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल के लिए 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी आज्ञा दी जा सकेगी। जेल मंत्री ने आगे बताया कि इस अध्यादेश के अंतर्गत हर त्रैमासिक आधार पर अस्थायी रिहाई की शर्त भी माफ कर दी गई है।