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कोरोनावायरस के कारण पंजाब की जेलों में बंद कैदियों की बल्ले-बल्ले

locationसैनग्रूरPublished: May 17, 2020 05:26:29 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

16 सप्ताह तक की अधिकतम अवधि के बाद भी पैरोल की सुविधा
पंजाब अच्छे व्यवहार कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020 जारी
हर त्रैमासिक आधार पर अस्थायी रिहाई की शर्त भी माफः सुखजिन्दर सिंह

Sukhjinder Singh Randhawa

Sukhjinder Singh Randhawa

चंडीगढ़। कोविड-19 संकट के कारण राज्य की जेलों में कैदियों की संख्या सामर्थ्य से कम रखने के लक्ष्य के अंतर्गत पंजाब सरकार ने पंजाब अच्छे व्यवहार कैदी (अस्थायी रिहाई) संशोधन अध्यादेश, 2020 जारी किया। यह जानकारी जेल मंत्री सरदार सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने आज यहाँ जारी एक बयान में दी।
जेल में क्षमता से कम कैदी रखे जाएंगे

स. रंधावा ने कहा कि इस अध्यादेश के जारी होने से कैदियों को एक कैलेंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल के लिए 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी आज्ञा दी जा सकेगी। उन्होंने आगे बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि कोरोनावायरस के संकट के मद्देनजऱ राज्य की जेलों में कैदियों की देह से दूरी के नियम का ख्य़ाल रखने के लिए कैदियों की संख्या क्षमता से कम रखने के लिए की जा रही कोशिशों को बरकरार रखा जा सके ।
अस्थायी रिहाई की शर्त भी माफ

स. रंधावा ने बताया कि कोविड संकट की शुरुआत में पंजाब सरकार ने कुछ कैदियों को अस्थायी पैरोल दी थी, जिससे जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कम रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इस महामारी के चलते अब इस अध्यादेश को लाने से कैदियों को एक कैलंडर वर्ष में अस्थायी पैरोल के लिए 16 हफ़्तों की अधिकतम अवधि के बाद भी आज्ञा दी जा सकेगी। जेल मंत्री ने आगे बताया कि इस अध्यादेश के अंतर्गत हर त्रैमासिक आधार पर अस्थायी रिहाई की शर्त भी माफ कर दी गई है।
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