scriptयूपी के जूता कांड में पूर्व सांसद और विधाायक को हाईकोर्ट से राहत | Juta Kand Sharad Tripathe and MLA Rakesh Singh Baghel Relief from HC | Patrika News

यूपी के जूता कांड में पूर्व सांसद और विधाायक को हाईकोर्ट से राहत

locationसंत कबीर नगरPublished: Jan 20, 2021 04:25:01 pm

उच्च न्यायालय ने स्वीकारी पुलिस की विवेचना

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

संतकबीर नगर. साल 2019 में यूपी के संतकबीर नगर में हुए जूताकांड के मामले में पूर्व सांसद और विधायक को बड़ी राहत मिली है। 6 मार्च को संतकबीर नगर के भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी और मेहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच कलेक्ट्रेट में चल रही जिला योजना की बैठक में विवाद के दौरान जूता चला था। इस मामले में दोनों नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है इससे मामला लगभग खत्म हो गया है। दोनों नेताओं के खिलाफ वारंट निरस्त होने से दोनों को राहत मिली है। विधायक राकेश सिंह बघेल के अधिवक्ता राकेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बताया कि हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को तलब करने के आदेश को निरस्त कर दिया है और अंतिम रिपोर्ट भी स्वीकार कर लिया है।


कलेक्ट्रेट में जिला योजना कार्य समिति की बैठक के दौरान जूता चलने के बाद कलेक्ट्रेट के सदर नाजिर सैय्यद नफीसउल हसन की ओर से तत्कालीन सांसद शरद त्रिपाठी, मेहदावल विधायक राकेश सिंह बघेल समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने इसपर अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। पुलिस ने सबूतों के अभाव में मामला खत्म करने की अपील की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और अग्रिम विवेचना का आदेश दिया। अग्रिम विवेचना के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस की कोई साक्ष्य न मिलने वाली रिपोर्ट को फिर अस्वीकार कर दिया।


दूसरी बार रिपोर्ट अस्वीकार करने के साथ ही कोर्ट ने दोनेां आरोपी सांसद व विधायक को तलब कर लिया। दोनों के पेश न होने पर उनके खिलाफ नाॅन बेलेबल वारंट भी जारी किया। दोनों नेता हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट पर स्टे ले आए। हाईकोर्ट ने अंतिम बहस में दोनों नेताओं के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जारी तलबी के आदेश को निरस्त कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

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