सतना

युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

सतनाJun 19, 2019 / 11:44 pm

Vikrant Dubey

10 year rigorou imprisonment for raping accused

 
सतना. बारात देखने जा रही युवती को अकेला पाकर बलात्कार करने वाले अभियुक्त को चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि पांच हजार रुपए अभियोक्त्री को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि के बाद देने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, अभियोक्त्री की मां 15 जून 2017 को पड़ोस में शादी में गई थी। अभियोक्त्री, उसके पिता और भाई घर में सो रहे थे। रात 12 बजे अभियोक्त्री की नींद खुली तो वह भी बारात देखने के लिए घर से बाहर निकली। वह घर से थोड़ी दूर चौरा के पास पहुंची ही थी कि रवि दाहिया पीछे से आ गया। वह उसका मुंह दबाकर खाली पक्के मकान में ले गया। वहां पर रवि ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसने चीख-पुकार मचाई तो अभियुक्त ने धमकाया कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। अभियोक्त्री ने घर पहुंचकर अपने भाई से पूरी घटना बताई। लेकिन, रवि के डर के कारण रात में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।
दूसरे दिन 16 जून 17 को अभियोक्त्री ने परिजनों के साथ पुलिस थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त रवि के खिलाफ भादसं की धारा 376 और 3/4 पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराध क्रमांक 610/17 दर्ज कर मामले की जांच आरंभ की गई। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। न्यायालय ने अभियुक्त रवि दाहिया पिता सुखलाल दाहिया उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सोनवर्षा थाना कोलगवां को भादसं की धारा 376 (2 ) (झ) के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताने का आदेश दिया।

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