संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, फरियादिया ने अपनी छोटी बहन के गुमशुदा होने की पुलिस थाना सभापुर में 27 मार्च 13 को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदा इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरु की। नाबालिग ने दस्तयाब होने पर बताया कि आरोपी सिंधी साकेत निवासी महदेवा थाना रामपुर बाघेलान उसे बहला-फुसला और शादी का प्रलोभन देकर घर से भगा ले गया था। जहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।
न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित अभियोक्त्री के बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366,376 अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। न्यायालय ने अभियुक्त राम विश्वास उर्फ सिंधी साकेत पिता रामावतार साकेत उम्र 19 निवासी ग्राम महदेवा थाना रामपुर बाघेलान को भादसं की धारा 363 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 376 (2 ) ( झ) (ढ ) के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।