scriptनाबालिग से बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 7 हजार रुपए जुर्माना | 10 year rigorous imprisonment for a who rapes | Patrika News

नाबालिग से बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 7 हजार रुपए जुर्माना

locationसतनाPublished: Nov 06, 2019 12:51:43 pm

Submitted by:

Vikrant Dubey

विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा

highcourt news

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सतना. नाबालिग को बहला-फुसला कर घर से भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को सात हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की आेर से जिला अभियोजन अधिकारी रामपाल सिंह ने पैरवरी की।
संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया, फरियादिया ने अपनी छोटी बहन के गुमशुदा होने की पुलिस थाना सभापुर में 27 मार्च 13 को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदा इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरु की। नाबालिग ने दस्तयाब होने पर बताया कि आरोपी सिंधी साकेत निवासी महदेवा थाना रामपुर बाघेलान उसे बहला-फुसला और शादी का प्रलोभन देकर घर से भगा ले गया था। जहां उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।
न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित

अभियोक्त्री के बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366,376 अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। न्यायालय ने अभियुक्त राम विश्वास उर्फ सिंधी साकेत पिता रामावतार साकेत उम्र 19 निवासी ग्राम महदेवा थाना रामपुर बाघेलान को भादसं की धारा 363 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार रुपए जुर्माना और धारा 376 (2 ) ( झ) (ढ ) के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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