मैहर थाना अंतगर्त रहने वाली युवती द्वारा धोखे से गलत नंबर डॉयल हो गया। जिसके बाद युवक पीडि़ता के नंबर पर लगातार कॉल करने लगा। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। युवक अपना नाम बदलकर युवती से रोजाना बात करने लगा। मिस कॉल से शुरु हुआ सिलसिला प्यार तक पहुंच गया। युवक ने पीडि़ता को प्रेमजाल में फंसाकर आंध्रप्रदेश ले गया। जहां उसको शादी का झांसा देक र बलात्कार करता रहा।
पीडि़ता को जब आंध्रप्रदेश में हकीकत पता चली तो उसने नजदीकी थाना से संपर्क साधा। प्यार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आंध्रप्रदेश पुलिस ने मामले की जानकारी पीडि़ता के परिजनों को दी। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हकीकत सामने आ गई। युवक पीडि़ता से गलत नाम बताकर बातचीत करता था।
अभियुक्त के खिलाफ पुलिस थाना मैहर में अपराध क्रमांक 459/17 पंजीबद्ध कर जांच शुरु की गई। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त अतीक खान पिता हालिक मोहम्मद उम्र २२ निवासी ग्राम सागर थाना छपारा जिला सिवनी मप्र के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। अदालत ने अभियुक्त अतीक को भादवि की धारा 365, 366, 376 ( 2) (एन ) के तहत चौबीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।