सीएमएचओ डॉ अशोक अवधिया ने बताया कि कोविड आपदाकाल के दौरान मरीज से अनुपातहीन राशि लेने और सीएमएचओ कार्यालय से जारी पत्र के अनुपालन में इलाज संबंधी चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर संजीवनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
डॉ राजेश कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में 9 जून 2021 को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने अपने पिता मन्नू लाल को अप्रैल 2021 में कोविङ-19 के उपचार के लिए संजीवनी सुपर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। प्रबंधन ने 4 दिन के इलाज का बिल एक लाख 5 हजार वसूला था। 6 दिन का बिल एक लाख 50 हजार जमा कराने को कहा था।
सीएमएचओ ने मांगे थे दस्तावेज
सीएमएचओ ने शिकायत का परीक्षण और निराकरण करने अस्पताल प्रबंधक को उपचार से संबधित सभी दस्तावेज, मरीज से ली गई राशि के बिल व केसशीट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, हॉस्पिटल के संचालक ने निर्देशों का पालन नहीं किया।
सीएमएचओ ने चाही गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर एक पक्षीय निर्णय लेते हुए मप्र उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 यथा संशोधित के निहीत प्रावधानांतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पंजीयन व अनज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है तथा नए मरीज भर्ती नहीं करने को कहा है।
अब नए मरीज नहीं कर पाएंगे भर्ती
सीएमएचओ ने संजीवनी हॉस्पिटल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वर्तमान में भर्ती मरीजों व पुराने भर्ती मरीजों का 10 दिन तक फॉलोअप किया जा सकेगा। नए मरीजों की ओपीडी व भर्ती तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। हॉस्पिटल संचालन बिना अनुमति पंजीयन न करें।