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कागजों में गेहूं खरीदी का मामला: 6 कारोबारी, मंडी सचिव, प्रांगण प्रभारी, कर्मचारी सहित तुलावटी-हम्मालों पर FIR के आदेश

locationसतनाPublished: Jan 18, 2019 12:00:19 pm

Submitted by:

suresh mishra

कागजों में गेहूं खरीदी कर सरकारी खजाने को पहुंचाया 45 लाख का नुकसान

6 businessman, board secretary, employee of FIR against

6 businessman, board secretary, employee of FIR against

सतना। कृषक समृद्धि योजना के तहत नागौद कृषि उपज मंडी में कागजों में काल्पनिक गेहूं की खरीदी कर सरकारी खजाने को 45 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले में शासन ने सख्त रुख दिखाया है। आयुक्त सह प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड फैज अहमद किदवई ने कागजी खरीदी करने वाली 6 फर्मों के संचालकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश सचिव कृषि उपज मंडी नागौद को दिए हैं। साथ ही कलेक्टर को एफआइआर दर्ज कराने में सहयोग करने कहा गया है। इसके साथ ही इस पूरे खेले में प्रभारी मंडी सचिव, प्रांगण प्रभारी, संबंधित कर्मचारी सहित तुलावटी-हम्मालों को सहयोगी मानते हुए इनके विरुद्ध भी एफआइआर दर्ज कराने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि मामले का खुलासा पत्रिका ने प्रमुखता से किया था।
ये है मामला
कृषि उपज मंडी नागौद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी नागौद में कागजी गेहूं की खरीदी कर कई फर्मों द्वारा कृषक समृद्धि योजना के तहत फर्जी तरीके से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का खेल किया जा रहा था। मामले का खुलासा पत्रिका ने प्रमुखता से किया। उधर, मामले की जांच मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय रीवा द्वारा जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि मंडी प्रांगण की 6 व्यापारी फर्म अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी नागौद, उर्मलिया ट्रेङ्क्षडग कंपनी नागौद, रामचंद्र गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी नागौद, अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी नागौद, डायमंड राइस मिल नागौद और स्वामीजी अनाज भण्डार नागौद ने काल्पनिक गेहूं की कागजी खरीदी की। कागजी खरीदी के आधार पर २६५ रुपए प्रति क्विं. दर से हितग्राहियों को 45,23,466 का बोनस भुगतान करना दिखाया गया।
फर्म की अनुज्ञप्ति निरस्त करने के निर्देश
मंडी बोर्ड के आयुक्त सह प्रबंध संचालक ने इन सभी 6 व्यापारी फर्मों की अनुज्ञप्ति निरस्त करने के साथ ही मंडी अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश भी मंडी सचिव नागौद को दिए हैं। साथ ही संबंधित व्यापारियों से आरआरसी के माध्यम से वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं। यह भी कहा गया कि अगर इन 6 व्यापारियों के प्रदेश में किसी भी मंडी में लाइसेंस है तो इसकी जानकारी लेकर संबंधित मंडियों में कार्रवाई के लिए लिखा जाए। इसके साथ ही इस कागजी खरीदी में जिन तुलावटी हम्मालों ने गेहूं की खरीदी का मंडी प्रांगण में तौल करना स्वीकार किया है और उनके द्वारा कागजी खरीदी में तौल पर्ची जारी की गई है उनकी अनुज्ञप्ति भी निरस्त करने कहा गया है।
इन पर एफआइआर के निर्देश
प्रबंध संचालक फैज अहमद ने मंडी सचिव को इस पूरे फर्जीवाड़े में षडय़ंत्र कर शासकीय धन की क्षति पहुंचाने के प्रयास के दोषी पाए गए व्यापारियों, तत्कालीन मंडी सचिव, प्रांगण प्रभारी, संबंधित कर्मचारी सहित तुलावटियों और हम्मालों के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही इसका प्रतिवेदन 28 जनवरी तक मंडी बोर्ड में प्रस्तुत करने कहा गया है।
गेहूं बोनी रकबा सत्यापन के निर्देश
पूरे फर्जीवाड़े में कलेक्टर से एफआइआर दर्ज कराने में सहयोग तो मांगा ही गया है साथ ही नागौद के कृषक समृद्धि योजना के तहत गेहूं का विक्रय करने वाले 40 फीसदी किसानों की रेंडम तौर पर गेहूं बोनी रकवे का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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