पुलिस के अनुसार, पीडि़ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी सहेली के जन्मदिन पर गई थी जहां आरोपी से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी ने बालिका को रीवा रोड स्थित हैदराबादी बिरियानी की दुकान पर बुलाया जहां कोई नहीं था। फिर जबरदस्ती बालिका के कपड़े उतरवा कर उसकी तस्वीर खींची और ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी ने फोटो वायरल कने की धमकी दी तो बालिका चुप रही और किसी को कुछ नहीं बताया। इसी का फायदा उठाकर आरोपी बलात्कार करता रहा। 2 जून की रात करीब 11 बजे आरोपी ने फिर से मिलने को बुलाया तो पीडि़ता ने अपन परिजनों को हकीकत बता दी। इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 376(3), 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया था। इसी मामले में टीआइ मोहित सक्सेना ने एसआइ सत्यकीर्ति सिंह, विक्रम आदर्श, एएसआइ सरला शर्मा, आरक्षक अजीत सिंह, प्रवीण तिवारी, सविता कोरी, सैनिक ओमप्रकाश द्विवेदी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कराते हुए कार्रवाही की है।