scriptअंतत: शासन के नियमानुसार वरीयता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ | BAC-CAC deputation: DEO released provisional list | Patrika News

अंतत: शासन के नियमानुसार वरीयता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ

locationसतनाPublished: Jan 24, 2020 07:05:10 pm

Submitted by:

suresh mishra

बीएसी-सीएसी प्रतिनियुक्ति: डीईओ ने जारी की अनंतिम सूची, 30 तक मांगे दावे-आपत्ति

BAC-CAC deputation: DEO released provisional list

BAC-CAC deputation: DEO released provisional list

सतना. प्रतिनियुक्ति पर बीएसी और सीएसी पदों के लिए जिले में शिक्षक, अध्यापक और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शासन के तय मापदण्डों के विपरीत प्रारंभ की गई थी। पुरानी वरिष्ठता और वरीयता सूची के आधार पर काउंसलिंग की जाकर उस आधार पर पदस्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही थी। इस अनियमितता का पत्रिका ने प्रमुखता से खुलासा किया था।
इसके बाद कलेक्टर के प्रतिनिधि और डाइट प्राचार्य ने इसमें हस्ताक्षर से इनकार कर दिया था। स्थितियों को देखते हुए अब जिला शिक्षाधिकारी ने अंतत: शासन के तय मापदण्डों के तहत नए सिरे से वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए एकीकृत वरीयता के लिए अनंतिम सूची जारी कर दी है। साथ ही इसके लिए दावा-आपत्ति भी 30 जनवरी तक चाही गई है।
जिला शिक्षाधिकारी टीपी सिंह ने सभी संकुल प्राचार्यों, सभी बीइओ और सभी बीआरसीसी को यह सूची जारी करते हुए लिखा कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार बीएसी और सीएसी पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए शिक्षक, अध्यापक संवर्ग को नियुक्त किया जाना है। कार्यालयीन अभिलेखों के आधार पर इन संवर्ग की वरिष्ठता सूची के तारतम्य में एकीकृत वरीयता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें सम्मिलित अथवा छूटे हुए लोक सेवक किसी भी प्रकार के सुधार अथवा संशोधन के लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं। यह दावा आपत्तियां 30 जनवरी तक संबंधित अभिलेखों सहित डीईओ कार्यालय में प्रमाण सहित प्रस्तुत करना होगा।
यह था मामला
पूर्व में जिले में राज्य शासन के नियमों के विपरीत पुरानी वरिष्ठता सूची के आधार पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इतना ही नहीं पुरानी वरिष्ठता सूची होने के कारण इस सूची पर किसी भी अधिकारी या जिम्मेदार के प्रमाणीकरण हस्ताक्षर भी नहीं किये गए थे। इससे यह पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ही नियम विरुद्ध थी। इसे पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया था। इसे कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए नियमत: कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
निराकरण के बाद अंतिम रूप
डीईओ ने बताया कि प्राप्त दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 30 जनवरी तक दावा-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उसके बाद अथवा बिना अभिलेखों के दिए गए आवेदनों के आधार पर कोई विचारण नहीं होगा। संकुल प्राचार्यों, बीईओ और बीआरसीसी को जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने क्षेत्र अंतर्गत व अधीनस्थ कार्यरत को इस सूची से अवगत कराएं एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो