जांच में मिली लापरवाही
जांच में पाया गया कि हितग्राहियों को राशन वितरित करने में लापरवाही बरती जा रही है। दुकान शत-प्रतिशत नहीं खुलती है। कोटेदार द्वारा अपने स्तर पर नियम तय किए गए हैं। इसके बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निर्धारित मापदंड के विपरीत पाया। शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड 13 को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। हितग्राहियों को सेवा सहकारी समिति बगहा वार्ड क्रमांक-11 से अस्थाई रूप से संबंद्ध किया गया है। आगामी आदेश तक हितग्राहियों को संबंधित राशन दुकान से राशन मिलेगा।
ये थी मनमानी
शुरुआती दौर में पत्रिका ने हितग्राहियों से चर्चा की तो पता चला कि माह में केवल 10 दिन ही दुकान खुलती है। दिन में केवल 60 हितग्राहियों को राशन दिया जाता था। सुबह 9-12 बजे तक दुकान खुलती और फिर बंद हो जाती थी। जबकि इस दुकान से डेढ़ हजार से ज्यादा हितग्राही जुड़े हुए थे। कोटेदार की मनमानी से एक तिहाई को भी राशन उपलब्ध नहीं हो पाता था।