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BIG NEWS: नेशनल हाइवे क्रमांक-75 पर चलने से पहले यह खबर पढ़ लें, वरना होगी जेल

locationसतनाPublished: Jun 07, 2018 02:54:21 am

Submitted by:

Pushpendra pandey

सीताराम पेट्रोल पंप से सज्जनपुर राशी मोड़ तक हाइवे चौड़ीकरण के कारण मार्ग परिवर्तित, अब वाहन सेमरिया से बाबूपुर, रामस्थान से राशी मोड़ निकलेंगे

national highway 75

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सतना. सतना-रीवा हाइवे क्रमांक-75 पर सतना शहर स्थित सीताराम पेट्रोल पंप से सज्जनपुर राशी मोड़ तक हाइवे चौड़ीकरण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश कुमार शुक्ला ने धारा 144 के तहत मार्ग परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। अब इस रोड का सार्वजनिक ट्रैफिक सेमरिया चौक से बाबूपुर होते हुए बाया रामस्थान, चौराहा से होकर राशि मोड़ हाइवे पर निकलेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
धारा 144 के तहत आदेश जारी
दरअसल, सतना-रीवा रोड पर सज्जनपुर से सतना तक निर्माणाधीन फोरलेन हाइवे के कारण लगातार जाम की स्थितियां बन रही थीं। आए दिन विवाद भी हो रहे थे। इसको देखते हुए इइ लोनिवि तथा एसडीओ राष्ट्रीय राजमार्ग ने कलेक्टर को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया था। परीक्षण उपरांत तमाम स्थितियों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश शुक्ला ने बुधवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मार्ग परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। उसमें कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-75 के सीताराम पेट्रोल पंप से सज्जनपुर राशी मोड़ तक रोड चौड़ीकरण कार्य को देखते हुए इस मार्ग से निकलने वाले ट्रैफिक को तत्काल नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
काम पूरा होने तक जारी रहेगा आदेश
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के सीताराम पेट्रोल पंप से सज्जनपुर राशी मोड़ तक रोड चौड़ीकरण कार्य पूरा होने तक लागू रहेगा। साथ ही नो-इंट्री के संबंध में पूर्व से जारी आदेश यथावत रहेंगे। आदेश 6 जून 2018 से प्रभावशील किया गया है।
तो 6 माह की जेल
आदेश का उल्लंघन करने वाले चालक, हेल्पर, मालिक, ठीक से पालन न करने वाले तथा अपालन का दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्तियों सहित पालन कराने के अधिकारी-कर्मचारी पालन न कराने पर भादंसं 1860 की धारा 188 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। ये गिरफ्तारी एवं 6 माह के कारावास के दण्डनीय अपराध के दायी होंगे।
लगेगा संकेतक
जिला दंडाधिकारी ने कार्यपालन यंत्री लोनिवि को आदेशित किया कि इस आदेश को लागू कराने के संबंध में आवश्यक साइन बोर्ड तत्काल प्रभाव से लगाना सुनिश्चित करें।

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