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उद्योग गतिविधियों के लिये दी गई जमीनों का दुरुपयोग कर रहा बिड़ला प्रबंधन

locationसतनाPublished: Aug 07, 2020 09:36:36 am

Submitted by:

Ramashankar Sharma

बिड़ला ने जमीन ली उद्योग स्थापना के लिये, खाली घेराबंदी करके छोड़ दी
प्रबंधक को कलेक्टर ने जारी की नोटिस, 17 अगस्त को देना होगा जवाब

Birla management is misusing the land given for industry activities

Birla management is misusing the land given for industry activities

सतना. बिड़ला जूट एण्ड सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी ने सतना में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए जमीन ली लेकिन यहां उद्योग स्थापना न करते हुए खाली उस जमीन की घेराबंदी कर छोड़ रखा है। आज की स्थिति में अब इससे आम निस्तार प्रभावित हो रहा है। मामले में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर ने प्रबंधक मे. बिड़ला जूट एवं सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जिसमें कहा गया है कि जिस प्रयोजन के लिये जमीन प्रदान की गई थी उससे भिन्न प्रयोजन होने पर लीज निरस्तगी की कार्रवाई प्रस्तावित है।
कलेक्टर के पास आई थी शिकायत

मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर के पास इस आशय की शिकायत सामने आई थी कि बिड़ला को व्यापक पैमाने पर लीज पर जमीनें दी गई थीं। लेकिन जिस प्रयोजन के लिये यह जमीनें दी गई थी वह प्रयोजन न करके बिड़ला कंपनी दूसरे प्रयोजन में जुटी हुई है। इस वजह से अब जन सामान्य को दिक्कत होने लगी है। शिकायत पर कलेक्टर ने इसकी जांच के निर्देश दिए थे।
एसडीएम ने यह दिया प्रतिवेदन

मामले में एसडीएम रघुराजनगर ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि बिड़ला जूट एण्ड सीमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी सतना को माइनिंग लीज के लिये लगभग 908 हैक्टेयर एवं उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिये लगभग 202.05 हैक्टेयर भूमि शासन से लीज पर दी गई है। इन लीज की भूमियों में से मौजा घूरडांग में 28.77 एकड़, कोलगवां की 15 एकड़ एवं बदखर की 29 एकड़ जमीन का उपयोग बिड़ला कंपनी द्वारा उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक कार्य में न लिया जाकर काफी समय से रिक्त रखा गया है। यहां शीशम व शिव बबूल के पेड़ लगाकर बाउण्ड्री बाल से घेरा गया है।
बेदखली की कार्रवाई प्रस्तावित

बिड़ला कंपनी द्वारा प्रयोजन के विपरीत जमीन का उपयोग करने को लेकर अब बेदखली की कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। बताया गया है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता1959 की धारा 182(2)(दो) के अनुसार पट्टेदार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों से जिनके कि लिये वह प्रदान की गई थी, भिन्न प्रयोजनों के लिए किये जाने पर किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जाना प्रावधानित होने से अनावेदक द्वारा लीज पर धारित भूमि का उपयोग माइनिंग लीज, उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक कार्य में न किये जाने से कब्जे से बेदखल किया जाना एवं लीज निरस्तगी की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
बिड़ला प्रबंधन को नोटिस जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने बिड़ला कंपनी को नोटिस जारी कर 17 अगस्त को जवाब प्रस्तुत करने कहा है। नोटिस में कहा गया है कि रघुराजनगर तहसील अंतर्गत मौजा घूरडांग की 28.77 एकड़, कोलगवां की 15 एकड़ तथा बदखर की 29 एकड़ भूमि का उपयोग माइनिंग कार्य, उद्योग स्थापना एवं औद्योगिक गतिविधियां संचालित नहीं हो रही हैं। काफी समय से इन्हें रिक्त रखते हुए बाउण्ड्री वाल बनाकर आम निस्तार प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे में लीज क्यों निरस्त न की जाए इस संबंध में जवाब तलब किया गया है। चेताया गया है कि जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

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