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आचार संहिता के चलते पुलिस ने 13 की काली फिल्म, 18 की निकाली नंबर प्लेट

locationसतनाPublished: Nov 15, 2018 07:17:10 pm

Submitted by:

Anil singh kushwah

आचार संहिता का उल्ïलंघन करने पर हुई कार्रवाई

Black film of code 13, extracted plate number 18

Black film of code 13, extracted plate number 18

सतना. शहर के अलग अलग हिस्सों में वाहनों की सघन जांच करते हुए यातायात पुलिस ने 13 वाहनों की काली फिल्म हटाते हुए वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। इसी तरह आचार संहिता का उल्लंघन करते मिली 18 वाहनों की नंबर प्लेट भी निकाली गई हैं। यातायात थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की अलग अलग टीमें जांच के लिए बनाई गई हैं। इन टीमों को कोठी तिराहा, सेमरिया चौक, सर्किट हाउस चौक में लगाया गया था। बुधवार को कुल 38 वाहन कार्रवाई के दायरे में आए जिनके चालान करते हुए विभाग द्वारा 19 हजार रुपए जुर्माना जमा कराया गया है। इसके साथ ही दस्तावेज में कमी मिलने पर वाहन चालकों को सख्त हिदायत भी दी गई है।
शहर में वाहनों की सघन जांच जारी
आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जहां पुलिस शातिर बदमाश और गुंडों को सबक सिखाने में जुटी है वहीं दूसरी ओर पुलिस पर ही हमला करने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। घटना के 12 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्त में नहीं ले सकी है। मामला सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर का है। यहां 2 नवंबर को पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मजीद खान के घर चल रहे जुआ फड़ में सभापुर थाना पुलिस ने छापा मारा था। छापे के दौरान जुआ खेल रहे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मजीद खान समेत सात व्यक्तियों को मौके पर पकड़ा गया।
इनको बनाया था आरोपी
पुलिस ने जुआ खेलते मजीद खान, सहबान खान, सलमान खान, भोला पाण्डेय, प्रदीप गुजराती, सरदार खान व रजनीश को पकड़ा था। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 20 हजार एक सौ रुपए नकद व ताश पत्ते जब्त किए थे। इसके साथ ही मौके से छह मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। जुआ खेलते पकड़े जाने पर मजीद के इशारे पर ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। इसी भीड़ ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पकड़े गए सात जुआरियों के अलावा निक्की खान, राहिल खान, शहिब्बा खान, साबिर खान, कल्लू गुप्ता, सादिक खान, अंशू खान, गुड्डा खान, शहंशाह खान, मुन्ना समेत अन्य 50 व्यक्तियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 353, 332, 294, 147, 148 के तहत अपराध कायम किया गया था।
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