जिम्मेदारियां भी तय
आयुक्त पी नरहरि ने निगमायुक्त और सीएमओ को बताया कि तंबाकू आपदा से लोगों को बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (सीओटीपीए) बनाया है। इस कानून के प्रभावी पालन के लिए नगरीय निकायों के जोनल अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है। नोडल अधिकारी की अब से तंबाकू नियंत्रण कानून के पूर्ण पालन के लिये जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं।
… तो लगेगा 200 रुपए का जुर्माना
तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा ४ में सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, सभागृह, बस स्टाप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, ढाबा आदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होगा। इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी थानों सहित सार्वजनिक स्थलों में इस संबंध में तय प्रारूप में बोर्ड लगाया जाए। इतना ही नहीं इन स्थलों पर तंबाकू कानून उल्लंघन की सूचना देने के लिए संस्थान में शिकायत अधिकारी का भी नाम उल्लेखित करना होगा। ये बोर्ड लगाना मालिक, प्रबंधक या कार्यालयों में प्राधिकृत अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक
कानून की धारा 5 में स्पष्ट कहा गया कि किसी भी तंबाकू और तंबाकू उत्पाद के मुफ्त नमूनों का वितरण, इस ब्रांड नेम से कोई दूसरा उत्पाद बेचना और इनका सामान्य तौर पर विज्ञापन किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति को देनी होगी।
पान ठेलों में लगाने होंगे बोर्ड
आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि धारा ६क के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों और पान ठेलों पर एक बोर्ड तय प्रारूप में लगाना होगा। उस पर स्पष्ट लिखा होगा कि 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद की बिक्री दंडनीय अपराध है। इतना ही नहीं इन्हें नाबालिकों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करते पाए जाने पर दंड अधिरोपित होगा।
स्कूल से 300 फीट दूर तंबाकू विक्रय प्रतिबंधित
शैक्षणिक संस्थाओं में तंबाकू और उसके उत्पादों के विक्रय पर भी रोक लगाने कहा गया है। इनसे 100 गज अर्थात 300 फीट के दायरे में तंबाकू या उसके उत्पाद बेचने की एक भी दुकान नहीं होनी चाहिए। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधितों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा करता पाया जाता है तो 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
जहां तंबाकू उत्पाद बिके वहां टॉफी-बिस्किट पर प्रतिबंध
जिन दुकानों पर तंबाकू उत्पाद बेचा जाता है वहां पर टॉफी या बिस्किट आदि का विक्रय नहीं किया जाएगा। यही स्थिति तंबाकू दुकानों की भी होगी। अगर कोई लाइसेंसी होटल, बार या अन्य स्थानों पर उल्लंघन किया जाता है तो लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त नगरीय प्रशासन ने निगमायुक्त को निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी में तंबाकू नियंत्रण कानून का पूर्णत: पालन किया जाए। सिटी के सभी सार्वजनिक स्थल धूम्रपान मुक्त होने चाहिए। इन स्थलों में संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।