जांच पूरी होने के बाद चालान पेश किया। कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ जुर्म प्रमाणि होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामकुमार बढ़ई पिता रामकिशन बढ़ई निवासी राजापुर थाना देवेंद्रनगर जिला पन्ना को धारा ३३८ के तहत छह माह के कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।