सतना

लापरवाह वाहन चालक को छह माह का कारावास

जेएमएफसी कोर्ट ने सुनाई सजा

सतनाSep 25, 2019 / 01:38 am

Vikrant Dubey

इलाहाबाद हाईकोर्ट

सतना. लापरवाह वाहन चालक को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहणी तिवारी ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से विनोद प्रताप सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा।
सहायक अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया, नंदी लाल कुशवाहा पन्ना रोड स्थित सार्थक हॉस्पिटल के सामने पान खा रहा था। उसी समय नागौद की ओर से लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल चलाते हुए रामकुमार बढ़ई ने नंदीलाल और रामप्रताप को टक्कर मार दी। जिससे दोनों मौके पर ही जमीन पर गिर गए। दोनों को शरीर में कई जगह चोट लगी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध का जांच शुरु की।
जांच पूरी होने के बाद चालान पेश किया। कोर्ट ने विचारण के दौरान अभियुक्त के खिलाफ जुर्म प्रमाणि होना पाया। कोर्ट ने अभियुक्त रामकुमार बढ़ई पिता रामकिशन बढ़ई निवासी राजापुर थाना देवेंद्रनगर जिला पन्ना को धारा ३३८ के तहत छह माह के कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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