लागू हुईं ये बंदिशें… -जिम, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना-पीना अगले आदेश तक तत्काल बंद
-शादी समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे
– जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर बंद
-उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे
-रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लेकिन भोजन पैक करा कर ले जा सकेंगे
– बंद हॉल के कार्यक्रम में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।
-सभी सामाजिक व धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस/मेला सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित
– जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित
-शादी समारोह और सामाजिक कार्यक्रमों में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे
– जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर बंद
-उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे
-रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध लेकिन भोजन पैक करा कर ले जा सकेंगे
– बंद हॉल के कार्यक्रम में हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।
-सभी सामाजिक व धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस/मेला सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित
– जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित
मास्क न लगाने पर देना होगा दोगुना अर्थदंड नगर निगम सीमाक्षेत्र में मास्क के बिना घूमते पाए गए तो अब 100 की बजाट 200 रुपये अर्थ दंड देना होगा। अर्थदंड ग्रामीण इलाकों में पूर्ववत 100 रुपये ही रहेगा।
भारत सरकार गृह/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन साधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है। अत: दप्रसं की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।