scriptपार्क की जमीन बेचने वाले कॉलोनाइजर को एसडीएम कोर्ट का नोटिस | Colonizer selling park land notice from sdm court | Patrika News

पार्क की जमीन बेचने वाले कॉलोनाइजर को एसडीएम कोर्ट का नोटिस

locationसतनाPublished: Mar 19, 2020 11:43:45 pm

Submitted by:

Sukhendra Mishra

नईबस्ती वार्ड 14 शिवानंद कॉलोनी का मामला

Work news: By March 31, the court will hear only these cases

कोरोना वायरस के चलते कोर्ट में सामान्य प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ स्थगन, जमानत और गंभीर मुकदमे पर ही होगी सुनवाई

सतना. ग्राम कृपालपुर की आराजी नंबर 15 रकबा 22.40 एकड़ के अंश भाग में विकसित शिवानंद कॉलोनी के स्कूल एवं पार्क के लिए आरक्षित जमीन का क्रय-विक्रय करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। आवेदक संजय चौरसिया एवं आम जनता वार्ड 14 हनुमान नगर नईबस्ती की शिकायत पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने कॉलोनाइजर एसएन श्रीवास्तव सहित चार लोगों को नोटिस जारी कर 26 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सहित जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम रघुराजनगर द्वारा पार्क व स्कूल के लिए आरक्षित जमीन बेचने वाले पीएन श्रीवास्तव व खरीदने वाले मां सरस्वती ज्ञान मंदिर के संचालक जैनेन्द्र दुबे/मृदुला दुबे को नोटिस जारी करते हुए 26 मार्च को न्यायालय में तलब किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि उपस्थित न होने अथवा समाधान कारक जवाब न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई में की थी शिकायत
वार्ड 14 स्थित शिवानंद कॉलोनी में पार्क व स्कूल के लिए आरक्षित जमीन कॉलोनाइजर द्वारा बेचे जाने की शिकायत स्थानीय लोगों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को कार्रवाई कर पार्क की आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। न्यायालय से विक्रेता कॉलोनाइजर एवं क्रेता को नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटने की उम्मीद जगी है।
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