अदालत ने कहा, कोलगवां कोतवाल आरपी सिंह द्वारा बार-बार वारण्ट जारी किए जाने के बाद भी तामील/ अदम तामील वापस प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं। वापस प्रेषित किए जाने वाले कतिपय वारण्ट के पृष्ठभाग पर प्राधिकृत मुद्रा भी अंकित नहीं की जा रही है।
कोर्ट ने कहा, कोलगवां के अपराध क्रमांक 227/12 उदभूत दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 848/12 मप्र राज्य विरुद्ध इंदल सिंह बगैरह मामले में पत्र क्रमांक-82 दिनांक 8 अप्रेल 2019 को जारी किए जाने के साथ ही वारण्ट प्रेषित किए जाने पर भी थाना प्रभारी कोलगवां द्वारा वारण्ट तामीली नहीं की गई। न ही वारण्ट को इस अदालत के सामने प्रेषित किया गया।
अदालत ने कोलगवां कोतवाल की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसपी रियाज इकबाल को आदेशित किया कि थाना प्रभारी कोलगवां आरपी सिंह का माह जून और जुलाई 2019 का वेतन आहरित न करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि यदि आवश्यक हो तो आहरण और संवितरण अधिकारी को भी वेतन आहरण न करने के कठोर निर्देश जारी किए जाएं।