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Breaking: रेपिस्ट टीचर की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, डेथ वारंट पर MP सरकार को नोटिस जारी

locationसतनाPublished: Feb 15, 2019 02:48:19 pm

Submitted by:

suresh mishra

Breaking: रेपिस्ट टीचर की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, डेथ वारंट पर MP सरकार को नोटिस जारी

death sentence bans: teacher ki fansi par supreme court ne lagai rok

death sentence bans: teacher ki fansi par supreme court ne lagai rok

सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिला अंतर्गत परसमनिया पठार क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले शिक्षक की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोपी शिक्षक को 2 मार्च की सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार जबलपुर जेल में फांसी दी जाने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बताया गया कि सतना के ट्रायल कोर्ट ने शिक्षक महेंद्र सिंह का डेथ वारंट हाल ही में जारी कर जबलपुर सेंट्रल जेल भिजवाया था।
ये है मामला
सतना के उचेहरा थाना इलाके में आदिवासी बाहुल्य गांव परसमनिया में 30 जून व 1 जुलाई 2018 की रात को आरोपी महेंद्र सिंह शराब के नशे में बच्ची के घर पहुंचा था। आरोपी कुछ देर तक बच्ची के पिता से बात करने के बाद वहां से चला गया। बच्ची के पिता जब शौच के लिए बाहर गए तब वह वापस आया और बच्ची का अपहरण कर जंगल में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसे मृत समझकर जंगल में छोड़कर चला गया। बच्ची के पिता जब वापस आए तो बच्ची को घर में नहीं पाकर गांव में उसे तलाशने लगे। ग्रामीणों ने भी बच्ची की तलाश की, परंतु वह नहीं मिली। बच्ची दूसरे दिन सुबह जंगल में लहूलुहान हालत में मिली थी।
ट्रायल कोर्ट ने दी फांसी
सतना के ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 19 सितंबर 2018 को फांसी की सजा मुकर्रर की थी। आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए फांसी की सजा पर मुहर लगाते हुए कहा कि आरोपी के शिक्षक होने के कारण उसका दायित्व था कि वह समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाए। उसने नैतिकता को नीचे दिखाने वाला घृणित कार्य किया है।

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