script

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 सितम्बर को

locationसतनाPublished: May 29, 2019 11:24:28 pm

Submitted by:

Ramashankar Sharma

त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन के भी जारी किए गए आदेश, पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

Final publication of voter list for panchayat elections on sep 25

Final publication of voter list for panchayat elections on sep 25

सतना. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एक जनवरी, 2019 के आधार पर तैयार की जाएगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 सितम्बर को होगा। उधर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सामान्य निर्वाचन 2019-2020 के मद्देनजर पंचायतों के परिसीमन का भी कार्यक्रम जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, मतदाता सूची के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स का राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण आयोग में 3-4 जून को होगा। प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण 17 से 21 जून के मध्य होगा। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 21 अगस्त को किया जाएगा। मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्ति 21 से 30 अगस्त तक लिए जाएंगे। इनका निराकरण 5 सितम्बर तक किया जायेगा। नगरीय निकायों और पंचायतों के फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 25 सितम्बर को किया जाएगा।
पंचायतों के परिसीमन के आदेश जारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के वार्डों व निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शीघ्र पूरा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। परिसीमन के संबंध में बताया गया कि ऐसी पंचायतों के वार्ड व निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, जिनका क्षेत्र व गांव नगरीय निकाय में शामिल होने या पृथक होने से या कोई ग्राम पंचायत या कोई गांव, बांध या सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण डूब में आया है। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना को माना जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम पंचायत क्षेत्र का परिसीमन, जनपद पंचायत क्षेत्र का परिसीमन व जिला पंचायत क्षेत्र का परिसीमन किया जा सकेगा।
यह होंगे मापदण्ड
नई ग्राम पंचायत गठन के लिए उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या एक हजार होगी। इसे कम से कम 10 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। यदि जनसंख्या 1000 से अधिक होगी तो अधिकम 20 वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या यथा संभव एक समान होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत का पूरा क्षेत्र जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में शामिल होगा। प्रत्येक जनपद पंचायत क्षेत्र में न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र और जनसंख्या 50000 तक और कम से कम दस एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। जनसंख्या अधिक होने पर जनपद पंचायत क्षेत्र को अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की औसत जनसंख्या समान रहेगी।
आरक्षण घोषित नहीं होगा

इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए क्रमश: आरक्षित वार्डों व निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण कर केवल उल्लेख करना है। लेकिन कौन सा वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र किस प्रवर्ग के लिए आरक्षित होगा यह अभी नहीं बताया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले चरण में होगी।
यह है ग्राम पंचायत का कार्यक्रम
जिन त्रिस्तरीय पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, उनके वार्डों व निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के जारी कार्यक्रम अनुसार 30 मई को ग्राम पंचायतों के विस्थापन व पुनर्गठन किए जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 6 जून तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 7 जून को दावा आपत्ति व सुझावों का निराकरण किया जाएगा। 10 जून को ग्राम पंचायत के गठन का अंतिम प्रकाशन होगा। 17 जून को ग्राम पंचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 22 जून तक दावे आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 24 जून को दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 28 जून को ग्राम पंचायत के वार्ड, उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
जनपद जिला पंचायत का कार्यक्रम

10 जून को जनपद व जिला पंचायत क्षेत्र निर्धारण व उनके क्षेत्र का प्रारंभिक प्रकाशन, 17 जून तक दावा आपत्ति ली जाएगी। 19 जून को दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 21 जून को जनपद व जिला पंचायत के क्षेत्र तथा अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों की संख्या संबंधी अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन होगा। 25 जून को समेकित प्रतिवेदन आयुक्त पंचायतराज को भेजा जाएगा।

ट्रेंडिंग वीडियो